Women Empowerment: 3200 महिलाओं के साथ 2.72 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाली आरोपित पर कसा कानून का शिकंजा
Women Empowerment हरीपर्वत थाने में दर्ज हुआ था आरोपित के खिलाफ मुकदमा। नारी सशक्तीकरण के नाम पर विभिन्न जिलाें की 3200 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का आरोप।
आगरा, जागरण संवाददाता। धोखाधड़ी के आरोपित वेलयफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज कर दिया।पदाधिकारी के खिलाफ महिलाओं की चेन बनाने के नाम पर उनसे 2.72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
हरीपर्वत थाने में पीड़िता मीना कुमारी ने सार्थक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी यशवंत शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।जिसके मुताबिक सार्थक वेलफेयर सोसाइटी ने विभिन्न जिलों में 3200 गरीब महिलाओं का चेन सिस्टम बनाया था।इसमें नारी सशक्तीकरण के नाम पर महिलाओं को सिलाई-कढाई और बुनाई सिखाने का आश्वसान दिया गया था।उनको घर बैठे रोजगार दिलाने के नाम पर 790 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराए गए थे।सोसाइटी ने तीन महीने बाद दो हजार रुपये मानदेय देने और सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने का आश्वासन देकर महिलाओं से दो करोड़ 72 लाख रुपये की ठगी की थी।
सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आगरा में भी 1650 महिलाटअों से ठगी की थी।मामले में यशवंत शर्मा समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया था।आरोपित पदाधिकारी यशवंत शर्मा के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद अदालत ने विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र राजेश कुमार सिंह ने जमानत खारिज करने के आदेश दिए।