Move to Jagran APP

दानघाटी मंदिर घोटाला: अब किया गया भगवान का धन और दस्तावेज सील

न्यायालय के आदेश पर उप जिलाधिकारी की कार्रवाई।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sat, 08 Jun 2019 06:21 PM (IST)Updated: Sat, 08 Jun 2019 06:21 PM (IST)
दानघाटी मंदिर घोटाला: अब किया गया भगवान का धन और दस्तावेज सील
दानघाटी मंदिर घोटाला: अब किया गया भगवान का धन और दस्तावेज सील

आगरा, जेएनएन। न्यायालय के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने जिन दो कमरों में दानघाटी गिरिराजजी मंदिर का धन (सिक्के) और दस्तावेज रखे थे, उनको सीज कर दिया। जेल में निरुद्ध सहायक प्रबंधक के प्रार्थना पत्र सुनवाई के दौरान वादी, आरोपित के अधिवक्ता, सीओ, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी मौजूद थे। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने सहायक प्रबंधक के प्रार्थना पत्र पर मंदिर में रखी रेजगारी (सिक्के) और उपहारों के दो कमरों को सीज करने के आदेश दिए थे। 

loksabha election banner

दानघाटी मंदिर की भेंट ठेका राशि में गबन के आरोपित सहायक प्रबंधक डालचंद चौधरी जेल में निरुद्ध है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अमर सिंह की न्यायालय में दिए प्रार्थना में मंदिर में रखी धनराशि (सिक्के) और दस्तावेजों को किसी उच्चाधिकारी या फिर रिसीवर की उपस्थिति में सीज करने की गुजारिश की। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दो कमरों को सीज करने के आदेश दिए । न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह ने अपने आदेश में उप जिलाधिकारी गोवर्धन को निर्देश दिया है कि वह थाना प्रभारी, वादी और आरोपित के अधिवक्ता की उपस्थिति में मंदिर के कमरा तीन एवं पांच को सीज करें। शनिवार को आदेश की अनुपालना करते हुए उप जिलाधिकारी नागेंद्र सिंह ने दोनों कमरों को सीज कर दिया।

एसडीएम ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सीज कमरों के दरवाजा और दरवाजा के सामने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे कक्ष के दरवाजे पर अवैधानिक गतिविधि होती है तो पकड़ में आ सके। सीसीटीवी मॉनिटर मंदिर कार्यालय में लगाया तथा उसकी विद्युतापूर्ति इनवर्टर से दी जाएगी, क्योंकि जनरेटर चलाने में समय लग जाता है। कमरों पर राउंड का क्लॉक आठ-आठ घंटें की ड्यूटी में -दोदो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसी भी आपात कालीन स्थिति में पुलिस कर्मी अपने थाना प्रभारी को सूचित करेंगे और थाना प्रभारी न्यायालय को सूचना देंगे।

नागेंद्र सिंह ने बताया कि विवेचना में जरूरत पडऩे पर न्यायालय के आदेश पर उप जिलाधिकारी गोवर्धन, थाना प्रभारी, वादी मुकदमा और आरोपित के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही कमरे खोले जा सकेंगे। इस मौके पर सीओ कैलाश चंद पांडे, नायब तहसीलदार सतीश चंद बघेल, अधिवक्ता श्याम बाबू गौतम, अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा, ईओ अनिल कुमार सिंह, वादी रमाकांत कौशिक, थाना प्रभारी राजेश पांडे, लहरेश, लेखपाल पवन कुमार आदि लोग मौजूद थे।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.