Agra News: ट्रेन में बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा, अवध एक्सप्रेस में हुई थी वारदात
Agra News ट्रेन में नौ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ में झालवाड़ के लाल सिंह को किया गया था गिरफ्तार। सितंबर 2014 में जीआरपी आगरा फोर्ट थाने में लिखी गई थी प्राथमिकी। बालिका माता पिता संग गोरखपुर से बलसाड़ अवध एक्सप्रेस से जा रही थी।
आगरा, जागरण संवाददाता। ट्रेन में नौ वर्षीय बालिका से छेड़छाड एवं पाक्सो एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपित लाल सिंह मीणा को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश किए। मामले में जीआरपी आगरा फोर्ट थाने में प्राथमिकी लिखी गई थी।
अवध एक्सप्रेस में हुइ थी वारदात
घटना 13 सितंबर 2014 की है। बिहार के रहने वाले दंपती अपनी नौ वर्ष की पुत्री के साथ गोरखपुर से बलसाड़ अवध एक्सप्रेस से जा रहे थे। वह सामान्य बोगी में यात्रा कर रहे थे। लखनऊॅ रेलवे स्टेशन से चार-पांच यात्री भी उसी डिब्बे में सवार हो गए। वादी की पुत्री ऊपर वाली सीट पर सो रही थी। तीन यात्री भी ऊपर वाली सीट पर बैठ गए। सुबह उनकी पुत्री नीचे उतर कर आई तो उसने बताया कि ऊपर बैठे मोटे व्यक्ति ने उससे अश्लील हरकतें की थीं।
जिस पर दंपती ने आरोपित लाल सिंह मीणा को पकड़ लिया, जीआरपी आगरा फोर्ट थाने पर लाल सिंह मीणा निवासी जिला झालावाड् राजस्थान के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा ,पीड़िता सहित पांच गवाह न्यायाल में प्रस्तुत किए गए। मुकदमे के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमंद्र कुमार ने विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां एवं सतेंद्र प्रताप गौतम के तर्क के आधार पर आरोपित लाल सिंह मीणा को दोषी पाया। उसे छेड्छाड़ एवं पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अर्थदंड की समस्त राशि पीड़िता को दिलाने के साथ ही प्रतिकर प्राप्ति हेतु आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने के आदेश किए।