इस साल ताजनगरी में चुनिंदा स्थानों पर सजेगा आतिशबाजी का बाजार, जान लीजिए वो जगहें
इस साल आगरा में 12 स्थलों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें। 29 अक्टूबर से पांच नवंबर तक दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन। पिछले साल 18 स्थलों पर लगी थीं दुकानें। कोरोना वायरस संक्रमण और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हादसों की आशंका को देखते हुए कम किए गए स्थान।
आगरा, जागरण संवाददाता। इस साल आतिशबाजी की दुकानों के स्थलों में कटौती हो गई है। दीपावली के मद्देनजर 12 नवंबर को 12 स्थलों पर दुकानें लगेंगी। इसके लिए 29 अक्टूबर से पांच नवंबर तक सुबह दस से शाम पांच बजे तक आयुध अनुभाग, कलक्ट्रेट में आवेदन किया जा सकेगा। एडीएम सिटी डा. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि पिछले साल 18 स्थलों पर आतिशबाजी की दुकानें लगी थीं। पुलिस और प्रशासन के सत्यापन में छह स्थल घनी आबादी में मिले हैं। इसमें बालूगंज पुलिस चौकी के पास खाली मैदान, तुलसी फार्म बल्केश्वर, एनसी वैदिक इंटर कालेज का मैदान, कालिंदी विहार सौ फुटा रोड, टंकी वाला पार्क ट्रांस यमुना कालोनी, एसएफ कलेक्शन के सामने ताजगंज शामिल हैं। इन स्थलों पर दुकानें नहीं लगेंगी।
इन स्थलों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें
क्षेत्र का नाम, थाना क्षेत्र, लाइसेंस की संख्या
- कोठी मीना बाजार मैदान, शाहगंज, 90
- जीआइसी मैदान, लोहामंडी, 30
- आवास विकास सेक्टर 11 और 12, जगदीशपुरा, 25
- बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का मैदान, रकाबगंज, 6
- कंपनी गार्डन का मैदान, सदर, 20
- भोलानाथ गुलाबचंद स्कूल के पास खाली मैदान, एत्माद्दौला, 5
- जैन मंदिर के पास मैदान हनुमान नगर, एत्माद्दौला, 5
- हाथी घाट गुलाटी दास मंदिर, छत्ता, 10
- रुनकता स्थित तालाब के किनारे, सिकंदरा, 5
- एंथम पाइप लाइन, आवास विकास सेक्टर 15 के पास, सिकंदरा, 25
- अबुल उल्लाह की दरगाह के समीप खाली मैदान, न्यू आगरा, 50
- शक्ति नगर का मैदान, सदर बाजार, 15
ये हैं नियम और शर्त
- आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदक एक ही स्थल के लिए आवेदन करेगा।
- एक से अधिक आवेदन करने पर उसके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- जिन स्थलों के लिए आवेदन अधिक आएंगे। वहां लाटरी सिस्टम अपनाया जाएगा।
- लाटरी सिस्टम सात नवंबर को होगा।
- दुकान का साइज दस बाई दस की होगी।
- पूर्व मेें बकायेदार आवेदक आवेदन नहीं कर सकेगा। बशर्ते अगर बकायेदारी अदा कर देगा तो आवेदन की छूट रहेगी।
- कोठी मीना बाजार मैदान का अलग से किराया लिया जाएगा।
- एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी दस फीट होगी।
- आवंटी द्वारा उक्त स्थल की अग्निशमन से स्वयं एनओसी लेनी होगी।
- आवंटित स्थल पर पार्किंग और अग्निशमन व विद्युत के खुद ही इंतजाम करने होंगे।
- आवंटी द्वारा 14 नवंबर के बाद आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा।
- जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित हुई है। वही दुकान लगाएगा। दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकेगा।
- 50 किग्रा से अधिक आतिशबाजी एक स्थल पर नहीं रखी जाएगी।