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School Reopen in Unlock: स्कूल खोलने से पहले हैं कुछ सवाल, आया मामला तो कौन होगा जिम्मेदार

School Reopen in Unlock स्कूल खोलने से पहले एसोसिएशन आफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स आफ आगरा (अप्सा) ने कुछ जिज्ञासा जाहिर की है ताकि उनका जवाब पाकर कोविड-19 से बचाव के स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को सख्ती से लागू किया जा सके।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 04:22 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 04:22 PM (IST)
School Reopen in Unlock: स्कूल खोलने से पहले हैं कुछ सवाल, आया मामला तो कौन होगा जिम्मेदार
जिले में 19 अक्टूबर से स्कूल खाेले जाने की शुरुआत हो सकती है।

आगरा, जागरण संवाददाता। कंटोनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। जिले में 19 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन स्कूल खोलने से पहले एसोसिएशन आफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स आफ आगरा (अप्सा) ने कुछ जिज्ञासा जाहिर की है, ताकि उनका जवाब पाकर कोविड-19 से बचाव के स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को सख्ती से लागू किया जा सके।

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अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता का कहना है कि क्या आगरा में अब भी कंटेनमेंट जोन हैं, यदि हैं, तो कितने और कौन से हैं। ताकि उन्हें चिन्हित कर आंकलन किया जा सके कि स्कूल खुल पाएंगे या नहीं। साथ ही कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही स्कूल दो पालियों में संचालित करना है, जिसमें पहली पाली कक्षा नौं और 10वीं एवं दूसरी पाली में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी। यदि चारों कक्षाओं के सहमति प्राप्त छात्रों की संख्या बहुत कम हुई, तो क्या तब भी दो पालियों का संचालन अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही विद्यालय बुलाना है, लेकिन उस सहमति का प्रारूप क्या शासन उपलब्ध कराएगा या हमें स्वयं तैयार कराना है।

हिदायत के बाद मामला आया, तो कौन होगा जिम्मेदार

संस्था सचिव डॉ. गिरधर शर्मा का कहना है कि सभी स्कूल प्रबंधकों ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन होने पर भी स्कूल में कोई पाजीटिव मामला आता है, तो स्कूल या प्रबंधन की कोई जबावदेही नहीं होगी। यदि होगी, तो उसकी सीमा क्या होगी। जिन अभिभावकों ने अप्रैल से आज तक किसी भी महीने की फीस नहीं चुकाई, न कोई प्रार्थनापत्र दिया, तो क्या उन्हें भी स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं शासन ने 15 अक्टूबर से स्कूल-कोचिंग खोलने के निर्देश दिए थे। आगरा में शिक्षण संस्थान कब खोले जाएंगे, इसकी तिथि स्पष्ट की जाए।


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