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Rules for Residents of Tajganj: अव्यवहारिक आदेश से सांसत में फंसी ताजमहल के आसपास रहने वालों की जान

Rules for Residents of Tajganj बैरियर की जगह बदलने से प्रभावित होंगे हजारों लोग। पर्यटकों को आने-जाने में उठानी होगी बड़ी परेशानी। कृष्ण महाजन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में ताजमहल से लगे क्षेेत्र और स्थानीय निवासियों को महत्वपूर्ण माना था।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 05:49 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 05:49 PM (IST)
नए आदेश से ताजमहल के आसपास संचालित होटल और रेस्‍टोरेंट भी प्रभावित होंगे।

आगरा, जागरण संवाददाता। अफसरों की मनमानी ने ताजगंज के निवासियों को एक बार फिर सांसत में डाल दिया है। ताजमहल से 500 मीटर की दूरी पर बैरियर लगाए जाने के अव्यवहारिक आदेश से हजारों लोग प्रभावित होंगे। स्थानीय निवासी तो बंधक बनेंगे ही, पर्यटकों को भी ताजगंज होते हुए ताजमहल तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहां संचालित हाेटल व रेस्टोरेंट के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में पेट्रोल व डीजल चालित वाहनों के संचालन पर रोक लगाई थी। स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें वाहन पास जारी करने के निर्देश दिए थे। 500 मीटर के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाना था और ताजगंज के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाना था। 25 वर्षों में न तो अतिक्रमण हटा है और न ताजगंज का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बना है। पुलिस-प्रशासन द्वारा मनमानी कर आएदिन नए नियम लागू करने से क्षेत्रीय लोग परेशान होते रहे हैं। अब एक बार फिर पुरानी मंडी बैरियर की जगह परिवर्तित कर परेशानी बढ़ाने वाला आदेश लागू करने की तैयारी है। इससे ताजगंज में बिना पास के गाड़ियां नहीं जा सकेंगी, जिससे यहां के स्थानीय निवासियों के साथ ही पर्यटक भी परेशान होंगे।

महाजन समिति ने माना था क्षेत्र को महत्वपूर्ण

कृष्ण महाजन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में ताजमहल से लगे क्षेेत्र और स्थानीय निवासियों को महत्वपूर्ण माना था। आरके स्टूडियो के सामने और पाठक प्रेस के सामने बैरियर इसलिए लगाए गए थे कि लोगों को कोई परेशानी न हो और ताजगंज में वो आसानी से मूवमेंट कर सकें। अब अफसर स्थानीय नागरिकों से रायशुमारी तक नहीं कर रहे हैं।

अघोषित पासबंदी से परेशान हैं स्थानीय लोग

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें वाहन पास जारी करने की व्यवस्था की थी। नए वाहन पास बनाने और पुराने वाहन पास के नवीनीकरण पर अधिकारियों ने अघोषित बंदी लगा रखी है। स्थानीय निवासी इसके खिलाफ नोटिस तक दे चुके हैं।

टूरिज्म फेसिलिटी कैसे करेगी सर्वाइव

ताजगंज में कई होटल व रेस्टोरेंट हैं। बैरियर की जगह बदलने से अब पर्यटक वहां तक नहीं पहुंचे सकेंगे। पहले से ही कोरोना काल में सिसक रहे पर्यटन कारोबारियों पर दोहरी मार पड़ेगी।

पहले ही यहां के नागरिक पास नहीं दिए जाने से परेशान हैं। अघोषित रूप से पाबंदी लगा रखी है। इस तरह के निर्णय लागू करने से पूर्व स्थानीय निवासियों से भी राय-शुमारी की जानी चाहिए।

-संदीप अरोड़ा, अध्यक्ष आगरा टूरिज्म डवलपमेट फाउंडेशन

यह आदेश पूरी तरह अव्यवहारिक है। स्थानीय लोगों को इससे परेशानी होगी। ताजगंज में स्थित होटल व रेस्टोरेंट तक ग्राहक कैसे पहुंचेंगे। हजारों लोग प्रभावित होंगे। पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाए।

-नितिन सिंह, गाइड 


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