Shri Krishna JanamBhoomi Case: फिर उठी शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की मांग, पढ़ें मामले का ताजा अपेडट
Shri Krishna JanamBhoomi Case श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और रिवीजन दाखिल। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जिला जज की अदालत में मंगलवार को रिवीजन दाखिल किया है। पूर्व में भी वाद सिविल जज की अदालत में दाखिल किया था।
आगरा, जागरण टीम। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जिला जज की अदालत में मंगलवार को रिवीजन दाखिल किया है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल को ले जाकर अभिषेक करने की मांग की है। इस पर सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख तय की गई है।
दिनेश शर्मा ने पूर्व में 18 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अभिषेक की अनुमति मांगी थी। लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग का वाद पूर्व में सिविल जज की अदालत में दाखिल किया था।
विपक्षियों को जारी होंगे नोटिस,पांच अगस्त को सुनवाई
लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह के वाद पर एडीजे सप्तम की अदालत में सुनवाई होनी थी। लेकिन विपक्षियों को नोटिस न जारी होने आए कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब दोबारा नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी। शैलेन्द्र सिंह ने निचली अदालत में वाद दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थल परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। उन्होंने एडीजे की अदालत में समस्त सनातन समाज की ओर से वाद दायर करने की अनुमति मांगी है। इस पर आज सुनवाई होनी थी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला ऊपरी अदालत में फाइल तलब
श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी महेंद्र प्रताप आदि की ओर से ऊपरी अदालत में दायर रिवीजन पर निचली अदालत से पत्रावली तलब कर ली गयी। अब सिविल जज की अदालत में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। महेंद्र प्रताप ने पूर्व में सिविल जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर शाही मस्जिद ईदगाह का सर्वे कराने और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई के निर्णय लिया। इसके विरोध में महेंद्र प्रताप ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया। एडीजे सप्तम की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई थी और अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि तय की गई। आज सिविल जज की अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन पत्रावली ऊपरी अदालत में तलब होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।