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Section 144 : जानिए आगरा में कहां हुई 21 अक्टूबर तक धारा 144 लागू एवं क्या है कारण

एडीएम प्रशासन ने जारी किए आदेश आगामी त्योहार और कोविड को देखते हुए उठाया गया कदम।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2020 05:40 PM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2020 05:40 PM (IST)
Section 144 : जानिए आगरा में कहां हुई 21 अक्टूबर तक धारा 144 लागू एवं क्या है कारण
Section 144 : जानिए आगरा में कहां हुई 21 अक्टूबर तक धारा 144 लागू एवं क्या है कारण

आगरा, जागरण संवाददाता। आगामी त्योहार और कोविड संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 को 21 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार दोपहर एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव ने इसका आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण, मोहर्रम, अबुल उल्लाह का उर्स और दो अक्टूबर को गांधी जयंती है।

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- कोविड को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी

- कोविड मरीजों की जानकारी टोल फ्री नंबर 18001805145, 0522-2230006 पर दी जा सकती है।

- बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें और दो फीट की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें

- किसी भी स्थान पर पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतलों को एकत्रित नहीं कर सकता है।

- पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसकी बिक्री की जाएगी।

- कोई भी दुकानदार सामान रखकर आवागमन को बाधित नहीं करेगा।

- सार्वजनिक मार्ग पर कोई भी व्यक्ित न तो जाम लगाएगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा।

 नहीं आएंगे नोडल अफसर 

जिले के नोडल अफसर और अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना आलोक कुमार बुधवार को आगरा आ रहे थे। गुरुवार को कोविड की रोकथाम को लेकर बैठक करते लेकिन देर रात उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। 


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