Move to Jagran APP

आरोपितों का कराया जाएगा डीएनए परीक्षण

नवविवाहिता दुष्कर्म कांड - विवेचक के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने दो आरोपितों के नमूने लेने को दी अनुमति - आरोपितों की ओर से किया गया विरोध नहीं आया अदालत में काम

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 07:41 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 07:41 PM (IST)
आरोपितों का कराया जाएगा डीएनए परीक्षण

आगरा, जागरण संवाददाता। नवविवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपितों के खिलाफ पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। अब पुलिस दो आरोपितों का डीएनए परीक्षण कराएगी। इसके लिए सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अब जल्द ही पुलिस आरोपितों के डीएनए परीक्षण को डाक्टर की मदद से नमूने लेगी।

loksabha election banner

एत्मादपुर क्षेत्र में झरना नाले के पास जंगल में 29 मार्च को नवविवाहिता से पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में विवाहिता के पति ने शाहदरा निवासी गौरीशंकर और मोनू व एक अज्ञात के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 31 मार्च को गौरीशंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने छानबीन के बाद तीसरे आरोपित योगेश की पहचान कर ली। इसके बाद दो अप्रैल को योगेश को गिरफ्तार किया। नामजद आरोपित मोनू पर एसएसपी मुनिराज ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। मंगलवार को उसे भी पुलिस ने जेल भेज दिया। मुकदमे में लूट, बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने, मारपीट, गाली गलौज और आइटी एक्ट की धारा है। विवेचक इंस्पेक्टर एत्मादपुर अनुज कुमार सैनी ने गौरीशंकर और योगेश का डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लेने को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोपितों की ओर से अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया। अभियोजन अधिकारी जय नरायण गुप्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने कोर्ट में डीएनए जांच को जरूरी बताया। उन्होंने तर्क दिए कि यह वैज्ञानिक साक्ष्य है। इसलिए डीएनए सेंपल लेना बेहद जरूरी है। दोनों ने कई दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लेने के लिए अनुमति दी। आदेश दिए कि जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्साधिकारी की मौजूदगी में नमूने लिए जाएंगे। उन्हें सील करके जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। एसएसपी मुनिराज ने बताया कि पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट पेश करेगी। ताकि आरोपितों को सजा हो। जल्द ही आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.