हेलमेट में चालान, सीटबेल्ट पर ध्यान कम, जानिए क्यों
बिना हेलमेट नौ माह में हुए 2.52 लाख चालान बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने वाले 11421 लोगों के चालान
आगरा, जागरण संवाददाता। बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पूरी सख्ती रही। दनादन चालान हुए। इसका असर भी दिख रहा है। मगर, बिना सीट बेल्ट लगाए कार से चलने वाले लोगों पर पुलिस नरम रही। पुलिस के नौ माह के चालान के आंकड़े यही कहानी कह रहे हैं।
दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की अनिवार्यता का नियम काफी पुराना है। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक ने इसके लिए मुहिम शुरू की। सबसे पहले पुलिस से इसकी शुरुआत की। सरकारी कार्यालयों के बाद निजी संस्थानों ने भी अपने यहां विदआउट हेलमेट, नो एंट्री के बोर्ड लगा लिए। पुलिस ने सड़कों पर सख्ती कर दी। इसके बाद सड़कों पर लोग हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाते दिखने लगे। कार्रवाई के बाद भी लोग हेलमेट लगाने की आदत नहीं डाल रहे थे। यही वजह है कि जनवरी से सितंबर तक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर की गई कार्रवाई में सबसे अधिक संख्या हेलमेट न लगाने वालों की है। यह संख्या 2.52 लाख तक पहुंच चुकी है। जबकि चार पहिया वाहन चलाते सीट बेल्ट न लगाने पर इस समयावधि में 11421 चालान हुए। इन आंकड़ों से यह साबित हो रहा है कि पुलिस ने सीट बेल्ट न लगाने वालों को देखा ही नहीं। हालांकि अब जुर्माने की दर बढ़ने और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद से बिना हेलमेट चलने वाले लोग कम दिख रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने सीट बेल्ट न लगाने वालों पर भी फोकस किया है। इसीलिए सितंबर में सीट बेल्ट न लगाने पर 820 चालान हुए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने में नहीं हुआ चालान
आगरा में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में एक भी चालान नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस के पास आधा दर्जन से अधिक ब्रीथ एनालाइजर हैं। मगर, ये ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते।
किस नियम को तोड़ने में कितने हुए चालान
- बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना- 2.52 लाख
-दो पहिया वाहन पर तीन सवारी- 18 हजार
- दोषपूर्ण नंबर प्लेट - 15 हजार
- खतरनाक तरीके से वाहन खड़ा करना, जिससे यातायात बाधित हो- 7600
गति नियंत्रित करने संबंधी आदेश का उल्लंघन - 3237
- निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना- 3218
- वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल- 2350
- गलत दिशा में ड्राइविंग- 825
- नो पार्किंग- 720
- सिगनल जंप करना- 600
- क्षमता से अधिक सवारी बैठाना- 400
- खतरनाक ढंग से वाहन चलाना- 200
- बिना सीट बेल्ट कार चलाना- 11421
(एक जनवरी से 31 सितंबर तक की कार्रवाई )