Move to Jagran APP

खेतों में धुआं देख ‘कानून’ खफा, पराली जलाने पर चार और किसानों पर मुकदमा Agra News

बुधवार को नौ किसानों पर दर्ज हुआ था मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया है प्रशासन।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Thu, 07 Nov 2019 04:23 PM (IST)Updated: Thu, 07 Nov 2019 04:23 PM (IST)
खेतों में धुआं देख ‘कानून’ खफा, पराली जलाने पर चार और किसानों पर मुकदमा Agra News

आगरा, जेएनएन। मैनपुरी की भोगांव तहसील प्रशासन ने गुरुवार को पराली जलाने वाले चार किसानों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। आरोपित किसान सत्यप्रकाश, रिंकू, गजेंद्र सिंह व गुरुबुक्स सिंह सभी निवासी गांव बरधनियां हैं। लेखपाल की आख्या पर बीते दो नवम्बर को इन चारों को नोटिस दिए गए थे। लेकिन इन्होंने नोटिस का कोई जबाव नही दिया। जिसके बाद बुधवार शाम को एसडीएम पीसी आर्य ने मुकदमे के लिए आदेश जारी किए थे।

loksabha election banner

आबोहवा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। किसानों को समझाया भी जा रहा है मगर, कुछ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरवार से पूर्व बुधवार को पहली बार मैनपुरी जिले के नौ किसानों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था इससे किसानों में खलबली मच गई है।

पिछले तीन दिनों से जिले पर धुंध छाई हुई है। मंगलवार को डीएम पीके उपाध्याय ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के निर्देश लेखपालों को दिए थे। लेखपालों ने अपने-अपने क्षेत्र में पराली जलाने वाले किसानों की पहचान शुरू कर दी। तहसील करहल के मौजा अंडनी क्षेत्र के पांच किसानों और करहल के मौजा राजपुर क्षेत्र के चार किसानों को पराली जलाने का दोषी पाया। दोनों लेखपालों की आख्या के आधार पर जिला कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह ने मामला दर्ज कराया है।

नोटिस का जवाब न देने पर हो रही कार्रवाई

खेतों में पराली जलाने वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के उपजिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। उपजिलाधिकारी पीसी आर्य ने बताया नगला पाल मिजरपुर के पराली जलाने वाले आधा दर्जन से अधिक किसानों को नोटिस दिए गए थे। नोटिस का जवाब न दिए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को चार और किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.