अब कूड़ा जलाना होगा कानून का उल्लंघन, जानिए क्या दिए एसएसपी ने आदेश
सीआरपीसी की धारा में दर्ज होगा मुकदमा। पांच से 25 हजार तक का लग सकता है जुर्माना।
आगरा, जागरण संवाददाता। यदि अब आप कहीं भी कूड़ा जलता हुआ देखें तो तुरंत संबंधित थाने को सूचित करें। अब कूड़ा जलाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा कूड़ा जलाने पर सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए पांच से 25 हजार तक का जुर्माना ठोंका जाएगा। मंगलवार को यह आदेश दिए हैं एसएसपी अमित पाठक ने।
शहर की कानून व्यवस्था की मरम्मत करने के साथ ही एसएसपी शहर की जाम, गंदगी आदि समस्याओं के लिए भी समय समय पर कार्रवाई करते रहे हैं। इस बार एसएसपी ने जागरण की खबर को संज्ञान में लेते हुए शहर को प्रदूषण से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। शहर में कूड़ा जलाना गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसे देखते हुए एसएसपी ने कार्रवाई और जुर्माने के आदेश दिए हैं। इस बाबत एसएसपी का कहना है कि कूड़ा जलाना सामाजिक रूप से अपराध। शहर में कहीं भी कूड़ा जलाया तो सख्त कार्यवाही होगी। लेदर कटिंग, सूखी पत्तियां, कोयले, आदि को जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कूड़े के कारण प्रदूषण बढ़ता है और बीमारियां भी फैलती हैं। कूड़े से फैलता है प्रदूषण होती है बीमारिया। एसएसपी ने कहा है कि कूड़ा जलाने पर सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही 5000 से 25000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह खबर की ली संज्ञान में
शहर में जलाया जा रहा कूड़ा
ताजमहल के धवल सौंदर्य को शहर में जलता कूड़ा भले ही दाग लगा रहा हो, लेकिन कूड़ा जलने पर रोक नहीं लग पा रही। शहर में कूड़े के ढेर जलते हुए देखे जाना आम बात हो चुकी है। जिम्मेदार विभागों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय आंखें मूंद ली हैं। ताजमहल के परिवेश में हुए अध्ययन में पाया गया था कि शहर में जलने वाला कूड़ा भी उसे प्रभावित कर रहा है। इसके बाद कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार सुबह लोहामंडी के सैयदपाड़ा में किसी ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी। कूड़ा जलने से चारों ओर विषैला धुआं छाता रहा। कुछ यही स्थिति रुई की मंडी फाटक के पास रही। यहां भी कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई। वहां से उठने वाला धुआं रेलवे लाइन से गुजरने वाली टेनों तक पहुंचता रहा। शहर की छवि और फिजां खराब होने के बावजूद कूड़ा जलने पर रोक लगाने में संबंधित विभाग नाकाम साबित हो रहे हैं।
दोगुने से अधिक रहा एक्यूआइ
सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आगरा में एक्यूआइ १४९ रहा। मानक के अनुसार एक्यूआइ ६० माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह करीब ढाई गुना रहा। रविवार को एक्यूआइ १९७ रहा था।
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