Spitting in public places: अब किया ऐसा तो ढीली करनी पड़ेगी जेब, पढ़ लें क्या है नियम
Spitting in public places कार सवार को सड़क पर थूकने पर देने पड़े 500 रुपये। पालीवाल पार्क की घटनापुलिस ने कार रोक काटा चालान।
आगरा, जागरणा संवाददाता। कोराेना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सावर्जनिक स्थानों पर लोगों को थूकने से मना किया है। ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि आपको गुटखा खाकर सड़क चलते पीक मारने की आदत है तो सतर्क हो जाएं। पुलिस ने कोरोना काल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना करना शुरू कर दिया है। मंगलवार की सुबह पालीवाल पार्क में कार सवार को सड़क पर गुटखा थूकने के दौरान चेकिंग करती पुलिस ने पकड़ लिया। उसका 500 रुपये का चालान काट दिया। कार सवार को जुर्माना भरना पड़ा। वहीं संजय प्लेस में सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते युवक पर भी पुलिस ने कार्रवाई की।
रकाबगंज के ईदगाह स्थित मोहनपुरा निवासी अजय उपाध्याय मंगलवार की सुबह पालीवाल पार्क से होकर जा रहे थे। वहां से गुजरने के दौरान वह कार का शीशा खोलकर गुटखे की पीक मारने लगे। कार के पीछे एक बाइक सवार चल रहा था। उसने खुद को पीक से बचाया। इसी दौरान इंस्पेक्टर हरीपर्वत अजय कौशल थाने के फोर्स के साथ वहां से चेकिंग करते हुए निकल रहे थे। उन्होंने कार सवार को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह थूकते देखकर रोक लिया। इंस्पेक्टर ने कार सवार अजय उपाध्याय को कोरोना वायरस संक्रमण हवाला दिया। उससे कहाकि सार्वजनिक स्थान और सड़क पर थूकना मना है।
इंस्पेक्टर ने अजय उपाध्याय का 500 रुपये का चालान काट दिया। कार सवार अजय ने आगे से सावर्जनिक स्थान पर नहीं थूकने का आश्वसान दिया। जुर्माना भरने के बाद पुलिस ने अजय को जाने दिया।संजय प्लेस में भी पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर संदीप कुमार का 500 रुपये का चालान काटा था। इंस्पेक्टर अजय कौशल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
ये है नियम
प्रदेश सरकार ने महामाारी अधिनियम 1897 में 16 मई को संशोधित किया। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं। इसमें घर से बाहर निकलने पर मॉस्क, रूमाल या गमछा पहनने के साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।