लुट रहे दर्शक, मालामाल हो रहे सिनेमा हॉल मालिक
जागरण संवाददाता, आगरा : कमला नगर के एक दंपती अपने चार साल के बेटे के साथ संजय प्लेस स्थित एक
जागरण संवाददाता, आगरा : कमला नगर के एक दंपती अपने चार साल के बेटे के साथ संजय प्लेस स्थित एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए। उन्होंने दो टिकट खरीदीं। जब वह हॉल में जाने लगे तो सिनेमा कर्मचारी ने उनसे बच्चे का भी टिकट मांगा। बच्चे की टिकट को लेकर जमकर शोरशराबा हुआ। बाद में दंपती को बच्चे की भी टिकट लेकर फिल्म देखनी पड़ी।
इसी तरह के मामले अक्सर मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों में देखने को मिलते हैं। सिनेमा हॉल मालिकों की मनमानी के कारण फिल्म देखने वाले दर्शकों की जेब पर जमकर डाका डाला जा रहा है। टिकट से लेकर दर्शकों को बेचे जाने वाली खाद्य वस्तुओं की न तो मात्रा निर्धारित की जा रही है और न ही इनके दामों को लेकर एकरूपता है। दर्शक बाजार से दो से तीन गुने दामों पर पानी खरीदने को मजबूर हैं। मापतोल विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक सुमित्रा नंदन दुबे ने बताया कि प्रीपैक्ड हर वस्तु पर एमआरपी अंकित की जाती है। इससे अधिक कीमत पर कोई भी खाद्य वस्तु नहीं बेची जा सकती है। सिनेमा हॉल में खुले में बिकने वाले पेय और पॉपकोर्न आदि खाद्य पदार्थो के लिए मात्रा का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। उपभोक्ता विक्रेता से वस्तु की मात्रा जांचने की मांग कर सकती है। उसे मौके पर ही मात्रा की जांच करनी होगी। डायबिटीज के मरीजों को होती है परेशानी
वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और जो कुछ चिकित्सा कारणों जैसे डायबिटीज से बीमार हैं, उन्हें कुछ-कुछ समय बाद कुछ खाना पड़ता है और वे वह सब नहीं खा सकते जो मल्टीप्लेक्स में बिकता है। ऐसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आधा लीटर 40 और एक लीटर पानी 60 रुपये में
मल्टीप्लेक्स में बिकने वाले आधा लीटर पानी की बोतल की कीमत 40 और एक लीटर पानी बोतल की कीमत 60 रुपये है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश भर में समान एमआरपी की पानी बोतल बिकना शुरू हुई थी। उस वक्त दर्शकों को 20 रुपये में एक लीटर पानी की बोतल उपलब्ध हो जाती थी लेकिन मल्टीप्लेक्स संचालकों ने इसका तोड़ निकालते हुए अब सिर्फ कुछ ब्राड विशेष की पानी की बोतल ही बेचने के लिए रख लीं। पानी की इन बोतलों का बाजार दाम भी इतना ही है। मल्टीप्लेक्स में दर्शकों को नहीं मिलता पीने का पानी
सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में जाने वाले दर्शकों के लिए निश्शुल्क पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। शुरुआत में इसके लिए कुछ सिनेमा हॉल में डिस्पोजेबल ग्लास भी रखे लेकिन कुछ महीने में ही उन्हें हटा लिया गया। मल्टीप्लेक्स का यह रेट कार्ड कोल्ड ड्रिंक - 80 रुपये
पॉपकॉर्न - 120 रुपये कॉफी - 130 रुपये
सैंडविच - 120 रुपये मोमोज - 120 रुपये
स्वीट कॉर्न - 80 रुपये (यह शुरुआती दाम हैं)
क्या है नियम
एडवोकेट अनिल अग्रवाल के मुताबिक प्रीपैक्ड या प्रीपैकेज्ड प्रॉडक्ट्स पर छपी कीमत से ज्यादा पैसे वसूलना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अपराध है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा-36 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रीपैकेज्ड प्रॉडक्ट पर छपी हुई कीमत से ज्यादा की कीमत पर बेचते, बाटते या डिलीवर करते पाया गया, तो उसके पहले अपराध के लिए उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। अगर उसने दोबारा ये अपराध किया तो उसे 50,000 के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो उसे एक लाख का जुर्माना या एक साल जेल या दोनों हो सकता है।
-सिनेमा हॉल में पांच साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। परिजन बच्चे का आयु प्रमाण पत्र दिखाकर बच्चे को फिल्म दिखा सकते हैं।
आरडी रावत, मनोरंजन कर अधिकारी -सिनेमा हॉल में कई बार खाने पीने की जरूरी चीजें भी नहीं ले जाने दी जाती हैं। बच्चों को मजबूरी में जंक फूड खिलाना पड़ता है। छोटे बच्चों को भी बाहर की चीजें खिलानी पड़ती हैं, जिससे उनकी सेहत खराब होने पर असर पड़ता है।
शिवानी रॉय, दर्शक