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Illegal Hospital in Agra: अवैध हैं आगरा में अधिकांश नर्सिंग होम और अस्पताल, जानिए क्या है पूरा खेल

Illegal Hospital in Agra बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से हो रहा है निर्माण तीन साल में एक भी नहीं जारी हुआ पूर्णता प्रमाण पत्र। पांच साल के भीतर एडीए ने बीस और आविप ने 35 नर्सिंग होम / अस्पतालों के स्वीकृत किए हैं नक्शे।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sat, 12 Jun 2021 12:40 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jun 2021 12:40 PM (IST)
Illegal Hospital in Agra: अवैध हैं आगरा में अधिकांश नर्सिंग होम और अस्पताल, जानिए क्या है पूरा खेल
तीन साल में एक भी नहीं जारी हुआ पूर्णता प्रमाण पत्र। प्रतीकात्मक फोटो

आगरा, अमित दीक्षित। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) / आवास विकास परिषद (आविप) के अफसरों की लापरवाही का फायदा चंद अस्पताल संचालक उठा रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से इनका निर्माण किया जा रहा है। पांच साल के भीतर एडीए ने बीस और आविप ने 35 नक्शे पास किए हैं जबकि तीन साल के भीतर एक भी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इसके विपरीत सीएमओ कार्यालय में वर्तमान में 450 लाइसेंस जारी किए हैं। नर्सिंग होम और अस्पतालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पाश कालोनी तक में अस्पताल और नर्सिंग होम खुल रहे हैं।

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सिर्फ जारी होती है नोटिस 

चार साल के भीतर एडीए और आविप ने बीस अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है। महज तीन को सील किया गया। बाकी में कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी की गई है। यहां तक एक भी अस्पताल को तोड़ा नहीं गया है।

नहीं बदल सकता है लैंड यूज

अगर किसी भवन का व्यावसायिक में नक्शा पास होता है तो उसका लैंड यूज चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसे भवन में न तो होटल खोला जा सकता है और न ही अस्पताल लेकिन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है।

यह हैं नर्सिंग होम / अस्पतालों के मानक

- गैर आवासीय भू उपयोग में नर्सिंग होम की अनुमान्यता के लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर, फ्रंटेज 15 वर्ग मीटर, मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होनी चाहिए।

- अगर आवासीय भू उपयोग में नर्सिंग होम खुला है तो उसके लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होना चाहिए। रोड की चौड़ाई और फ्रंटेज न्यूनतम 12-12 मीटर होनी चाहिए।

- दस बेड का अस्पताल है तो भूखंड 300 से 400 वर्ग मीटर, 15 बेड का होने पर 401 से 500 वर्ग मीटर, 20 बेड का होने पर 500 वर्ग मीटर से अधिक होगा।

- तीस मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई और फ्रंट सेट बैक के योग से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी।

- मेडिकल वेस्ट का अनिवार्य रूप से सही तरीके से निस्तारण किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में सबसे अधिक खुले हैं नर्सिंग होम / अस्पताल

नेशनल हाईवे-19 शाहदरा से लेकर सिकंदरा तक। आवास विकास कालोनी सेक्टर एक से 16, जयपुर हाउस, ट्रांस यमुना फेज प्रथम और द्वितीय, रामबाग, शाहदरा, शमसाबाद रोड, पथौली रोड, एमजी रोड, दिल्ली गेट।

- नर्सिंग होम / अस्पताल का नक्शा पास होना जरूरी है। पूर्व में कितने नक्शे पास हुए हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही पूर्णता प्रमाण पत्र को भी चेक कराया जाएगा।

डा. राजेंद्र पैंसिया, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण 


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