NHAI पर भारी पड़ा मानकों को नहीं मानना, 6.84 करोड़ रुपये के जुर्माने की संस्तुति Agra News
सीपीसीबी और यूपीपीसीबी ने रिपोर्ट तैयार कर सदस्य सचिव को भेजी। पांच वर्ष तक हाईवे पर धूल उडऩे के मामले में की गई कार्रवाई।
आगरा, जागरण संवाददाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) पर 6.84 करोड़ रुपये के जुर्माने की संस्तुति की गई है। नेशनल हाईवे पर पांच वर्ष तक धूल उडऩे और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव को भेज दी है।
नेशनल हाईवे-19 (पूर्व में नेशनल हाईवे-2) को सिक्स लेन करने के लिए वर्ष 2012 में टेंडर हुए थे। करीब पांच वर्षों से हाईवे के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। एनएचएआइ द्वारा सड़क के चौड़ीकरण में खोदाई और आधे-अधूरे निर्माण कार्य से आसपास रहने वाले लोगों के लिए धूल मुसीबत बन गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अध्ययन में हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान धूल कण उड़ते मिले। मानकों का अनुपालन भी नहीं हो रहा था। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) अथॉरिटी ने नोटिस जारी किए थे। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित टीम के चेयरमैन को भी आगरा दौरे में हाईवे पर धूल उड़ती हुई मिली। एनजीटी के निर्देशों पर सीपीसीबी व यूपीपीसीबी द्वारा पांच वर्षों में पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को पहुंची क्षति के आधार पर जुर्माने का आकलन किया गया। एनजीटी द्वारा तय फार्मूले के आधार पर अध्ययन के बाद 68437500 रुपये के जुर्माने का आकलन कर संयुक्त रिपोर्ट यूपीपीसीबी, लखनऊ के सदस्य सचिव आशीष तिवारी को भेजी गई है।
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