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Agra News: लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ, एडीए से घर का नक्शा पास कराना महंगा, शराब के दाम बढ़े, पढ़ें क्या बढ़ा

देसी अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतें बढ़ीं। दो से 30 रुपये प्रति बोतल व केन की बढ़ोतरी। अंग्रेजी शराब में 10 से 30 रुपये की बढ़ोत्तरी टोल की दरों में पांच से 10 रुपये प्रति वाहन बढ़े रक्षा गलियारे की भूमि के बैनामे की होने जा रही शुरुआत।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaSat, 01 Apr 2023 08:55 AM (IST)
Agra News: लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ, एडीए से घर का नक्शा पास कराना महंगा, शराब के दाम बढ़े, पढ़ें क्या बढ़ा
Agra News: आज से लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ।

आगरा, जागरण संवाददाता। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो आज से आपकी जेब और भी हल्की हो रही है। दुकानों की लाइसेंस फीस सहित अन्य में बढ़ोतरी के कारण देसी, अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। यह बढ़ोतरी दो से 30 रुपये प्रति बोतल व केन की होगी।

आगरा जिले में 797 शराब की दुकानें हैं। देसी शराब की 329, अंग्रेजी की 247, बियर की 197 और 24 माडल शाप हैं। जिला आबकारी अधिकारी नीरज द्विवेदी ने बताया कि देसी शराब के पौव्वा में दो से पांच रुपये, अंग्रेजी शराब (700 रुपये से अधिक वाली) में 10 से 30 रुपये, बीयर में 10 से 30 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सभी संचालकों को नई रेट लिस्ट चस्पा करने के आदेश दिए गए हैं।

मानचित्र पास कराना महंगा

एडीए से किसी प्रोजेक्ट या भवन का मानचित्र पास कराना या शमन कराना एक अप्रैल से महंगा हो जाएगा। ले-आउट मानचित्र के विकास, भवन निर्माण, निरीक्षण, बाह्य विकास और अंबार शुल्क में एडीए ने पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। नक्शा पास कराने या शमन कराने पर शनिवार से पूर्व की अपेक्षा अधिक शुल्क जमा कराना होगा। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ के निर्देशों पर मानचित्र स्वीकृति व शमन शुल्क की दरों में वृद्धि की गई है। एडीए ने पिछले वर्ष भी मानचित्र स्वीकृति व शमन शुल्क की दरों में वृद्धि की थी। नगर नियोजक प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

जीएसटी में आज से बदलाव

एक अप्रैल, 2023 से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को उप्र जीएसटी नियमावली के नियम-46(बी) में एक अप्रैल से टैक्स इनवाइस की नई सीरीज जारी करनी होगी। 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के बिलों पर ग्राहक का पूरा नाम, पता, डिलीवरी का स्थान, राज्य व राज्य कोड अनिवार्य रूप से लिखना होगा। जीएसटी विशेषज्ञ सीए सौरभ अग्रवाल ने बताया कि कर अवधि मार्च, 2023 का मासिक रिटर्न जीएसटी आर-थ्री बी, 20 अप्रैल, 2023 तक भरना होगा। कारोबारी यदि इसी रिटर्न में भूल सुधार कर लेंगे तो अधिक लाभ रहेगा।

इस रेल खंड में नहीं होगा ट्रेनों का संचालन

मोहारी-तांतपुर और धौलपुर-सर मथुरा रेल खंड पर शनिवार से ट्रेनें नहीं चलेंगी। 746.83 करोड़ रुपये से रेल लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित किया जाएगा। यह कार्य तीन साल में पूरा होगा।

टोल दरों में बढ़ोतरी

नेशनल हाईवे पर सफर महंगा दिल्ली-आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे, ग्वालियर हाईवे, न्यू दक्षिणी बाइपास सहित अन्य पर शुक्रवार रात 12 बजे टोल की दरों में बढ़ोतरी हो गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगरा खंड के एक अधिकारी ने बताया कि टोल की दरों में पांच से 10 रुपये प्रति वाहन के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। इसमें कार, जीप, बस और भारी वाहन शामिल हैं।

बीएस-6 का फेज-दो नियम लागू

त्सर्जन घटाने के लिए बीएस-6 का फेज-दो नियम शनिवार से प्रभावी हो जाएगा। इससे प्रदूषण में और गिरावट आएगी। कंपनियों को वाहनों में अतिरिक्त उपकरण लगाने और कार्य के लिए साफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। इससे वाहन का लागत मूल्य बढ़ जाएगा। ये बढ़ी हुई कीमत कंपनियों के साथ ही ग्राहक की जेब पर पड़ेगी। चार पहिया वाहनों पर 50 हजार रुपये और दो पहिया वाहनों पर चार से छह हजार रुपये बढ़ सकते हैं। बीएस-6 के दूसरे चरण के कारों में आन बोर्ड डायग्नोस्टिक (ओबीडी-2) डिवाइस को लगाना अब जरूरी हो गया है। दोपहिया वाहनों में भी नए उपकरण लगने हैं। इससे उत्सर्जन लेवल पर नजर रखी जा सकती है। कुछ और उपकरण का भी प्रयोग होना है, जिससे कारें, बाइक फ्यूल एफिशिएंट होंगी और कार्बनडाइ आक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकार हरितक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। नए नियम लागू होने से कारों के मूल्य में वृद्धि होगी। अभी कंपनियों की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। मयूर बंसल, डायरेक्टर, अरविंद हुंडई कारों के मूल्यों बीएस-छह के दूसरे चरण के नियम लागू होने से बढ़ने जा रही है। प्रति माडल के हिसाब से दामों में इजाफा होगा, जो कंपनी निर्धारित करेंगी। अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। प्रेम सागर तिवारी, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट, केटीएल

सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयकर नियमों में कई बदलाव होंगे। आयकर दाताओं और आयकर रिटर्न जमा करने वालों के लिए इन नियमों को जानना आवश्यक है

  • जीवन बीमा पालिसी पर पांच लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम का भुगतान करने वाले व्यक्ति की पालिसी से होने वाली आय मेच्योरिटी धारा 10 (10डी) में कर मुक्त नहीं होगी। वह कर योग्य हो जाएगी।
  • नई कर व्यवस्था में एक अप्रैल से सात लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगियों को 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। आयकर की धारा 54 और 54एफ में मिलने वाली छूट के लिए रिहायशी मकान में निवेश 10 करोड़ रुपये तक ही किया जा सकेगा।
  • डेब्ट म्यूचुअल फंड पर होने वाला कैपिटल गेन अब शार्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा। निवेशकों को म्यूचुअल फंड पर अधिक कर देना होगा।

निर्यातकों को नया लेटर आफ अंडरटेकिंग (फार्म आरएफडी-11) प्राप्त करना होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन कारोबारियों का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से अधिक पहुंचा, उन्हें अपने इनवाइस पर छह अंकों का एचएसएन कोड डालना अनिवार्य होगा। पहले ऐसे चार अंक का ही एचएसएन कोड डालना होता था।

उप्र जीएसटी अधिनियम की धारा-37(3) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी-आर-वन में हुई भूल का सुधार 30 नवंबर, 2023 तक कराया जा सकेगा।

उप्र जीएसटी अधिनियम की धारा-39(9) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में दाखिल जीएसटी-आर-थ्री बी में हुई भूल का सुधार 30 नवंबर, 2023 तक करा सकेंगे।