Move to Jagran APP

Gram Panchayat Chunav: उम्मीदवार के साथ सिर्फ तीन लोग कर सकेंगे नामांकन कक्ष में प्रवेश, पढ़ें क्या है प्रचार की गाइड लाइन

Gram Panchayat Chunav आगरा में पंचायत चुनाव के लिए 3-4 अप्रैल को दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 05:24 PM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 05:24 PM (IST)
15 अप्रैल को आगरा में होगा त्रिस्तरीय मतदान होगा।

आगरा, जागरण संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार 3-4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।इस दौरान नामांकन कक्ष में सिर्फ चार लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।उम्मीदवार के साथ उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही नामांकन कक्ष में आने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इन दोनों दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन दाखिल किया जा सकेगा।

loksabha election banner

जिला पंचायत सदस्य के नामांकन कलक्ट्रेट परिसर और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन ब्लाक कार्यालयों पर होंगे। जिला पंचायत वार्ड संख्या 1 से 13 तक के नामांकन अपर जिलाधिकारी (नगर) न्यायालय कक्ष में, वार्ड 14 से 26 तक के नामांकन जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में, वार्ड 27 से 38 तक के नामांकन नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष में। वार्ड 39 से 51 तक के नामांकन अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) न्यायालय कक्ष में होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे अधिक प्रधान पद को लेकर संघर्ष है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 690 ग्राम पंचायत प्रधान पदों के लिए एक अप्रैल तक 6951 नामांकन पत्र बिक चुके हैं।ग्राम पंचायत सदस्य के लिए भी अब तक 2803 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 5911 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्यों के 604 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। नामांकन के लिए जिले के 15 ब्लाक कार्यालयों और जिला मुख्यालय पर काफी तैयारियां की गई हैं। 

उम्मीदवार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर से नहीं कर सकेंगे प्रचार

पंचायत चुनाव का बिगुल फुंक चुका है। 15 अप्रैल को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होगा। इससे पहले चुनावी शोर शुरू हो गया है। दावेदारों की टोलियां गली-गली प्रचार-प्रसार में जुट गई हैं। मगर, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बाकी समय भी इनके प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता भी जारी कर दी है। इसके अनुसार, कोई भी उम्मीदवार किसी व्यक्ति की जमीन या दीवार पर उसकी बिना अनुमति के झंडे या बैनर नहीं लगा सकेगा। सरकारी संपत्तियों पर भी वाल राइटिंग या विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाले वाहनों की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। सभा या रैली के लिए भी उम्मीदवार को पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले खत्म करना होगा। बता दें कि इस बार उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। पहले चरण में मतदान होने के कारण उम्मीदवारों को कम समय मिल पाएगा। दरअसल, उम्मीदवारों को सात अप्रैल को चुनाव चिह्न आवंटित होंगे।इसके बाद ही वह अपने होर्डिंग-बैनर लगवा पाएंगे।13 अप्रैल को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सिर्फ छह दिन ही मिल पाएंगे।सबसे ज्यादा चुनौती जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के सामने होगी। वार्ड का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण प्रत्येक मतदाता पहुंच पाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अधिकांश दावेदारों ने नामांकन से पहले ही चुनाव जनसंपर्क शुरू कर दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.