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पत्नी और बेटी के 22टुकड़े करने वाले को उम्र कैद, पढ़ें क्‍या था पूरा मामला

15 अप्रैल 2010 में पत्नी-पुत्र और बेटी को बहाने से लेकर गया था। पत्नी-बेटी के टुकड़े करने के बाद सिकंदरा के जंगल में फेंके थे।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 10:17 AM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 10:17 AM (IST)
पत्नी और बेटी के 22टुकड़े करने वाले को उम्र कैद, पढ़ें क्‍या था पूरा मामला

आगरा, जागरण संवाददाता। पत्नी, बेटा व बेटी की हत्या करने के आरोपित पति व उसके साथी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1.14 लाख रुपये से दंडित किया है। आरोपितों ने मां-बेटी के शवों के 22 टुकड़े कर दिए थे। वहीं बेटे को गला घोंटकर मार डाला था।

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मामला थाना न्यू आगरा का है। मुकदमे की वादी अनु शर्मा के अनुसार उसकी मां मृतका शालिनी की शादी मनोज शर्मा के साथ हुई थी। शालिनी के छह बेटियां थीं। बेटे को जन्म न देने पर मनोज ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद शालिनी बल्केश्वर के गीता नगर निवासी मुकेश कुमार शर्मा के यहां कार्य करने लगी। मुकेश का एसी, फ्रिज का कार्य था। मुकेश ने खुद को अविवाहित बताकर शालिनी को प्रेम जाल में फंसाया और आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। कुछ समय बाद शालिनी ने पुत्र कृष्णा को जन्म दिया। शालिनी अपना हक मांगते हुए मकान अपने नाम करने की जिद करती थी। अनु शर्मा का आरोप है कि 15 अप्रैल 2010 को मुकेश अपने पुत्र सागर और ड्राइवर भैरों नाला बेलनगंज निवासी अशोक उपाध्याय के साथ अनु शर्मा के घर आया था। वह कृष्णा की आंख का इलाज कराने के बहाने से शालिनी और खुशबू को साथ ले गया। आरोपितों ने मकान की जिद पर अड़ी शालिनी उसकी बेटी खुशबू और कृष्णा की निर्मम हत्या कर लाश के 22 टुकड़े कर दिए। साक्ष्य छुपाने के लिए टुकड़े पॉलीथिन में बंद कर सिकंदरा के जंगल में डाल दिए। पूछने पर आरोपित अनु व अन्य को इलाज बाद शालिनी, खुशबू और कृष्णा को घर लाने की बात कहता रहा। इसके बाद अनु शर्मा ने मुकेश शर्मा, उसके बेटे सागर और ड्राइवर अशोक उपाध्याय के खिलाफ थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों को हिरासत लिया और घटना में प्रयोग किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया।

पुलिस ने आरोपित सागर की फाइल नाबालिग होने के कारण बाल न्यायालय में प्रेषित कर दी। ड्राइवर अशोक उपाध्याय की हाईकोर्ट से जमानत स्वीकृत हो गई। मुकेश जेल में बंद है। कोर्ट ने पूर्व डीजीसी अशोक गुप्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिद्धांत शंकर कुलश्रेष्ठ के तर्क के आधार पर आरोपित मुकेश व अशोक को आजीवन कारावास और 1.14 लाख रुपये से दंडित किया है।

पुत्र की चाह में हुआ शालिनी पर अत्याचार

मुकदमे की वादी अनु के अनुसार उसकी मां शालिनी की शादी मनोज शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद छह बेटियों को जन्म देने, लेकिन पुत्र न होने के कारण मनोज ने शालिनी को घर से निकाल दिया। इसके बाद वह आरोपित के चंगुल में फंस गई।  


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