सरकार ने दिया तोहफा, अब अनपढ़ ड्राइवर को मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस Agra News
आगरा में युवाओं को मिलेगा रोजगार अफसर बोले- आदेश आने के बाद ही होगा अमल।
आगरा, जागरण संवाददाता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पाने के वास्ते मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया है। वर्तमान में, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8 के तहत किसी वाहन चालक के लिए कक्षा 8 पास होना आवश्यक है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुशल लोगों को लाभान्वित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस आदेश से आगरा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि परिवहन विभाग के अफसरों का कहना है कि शासन की ओर इस आदेश के आने के बाद ही अमल होगा।
बढेगी दुर्घटनाएं
वकील व विशेषज्ञ अमीर अहमद का कहना है कि रोजगार की दिशा में केंद्र सरकार का यह निर्णय सही है पर अभी हाल ही में मई माह में राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अनपढ़ ड्राइवर हाईवे और सड़कों पर लगी सूचनाओं और संकेतों को समझ नहीं पाते, इसलिए सरकार लाइसेंसधारकों के साथ सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद नीति बनाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनपढ़ चालकों को लाईसेंस नहीं जारी करना चाहिए। वैसे भी अनपढ़ चालक रोड सेफ्टी के लिए खतरा है, निश्चित रूप से यहां दुर्घटनाएं बढेगी। अनपढ़ चालक सड़क पर लगे साइनबोर्ड पर यातायात नियम पढ़ नहीं सकते। उनके संकेतक समझ नहीं सकते हैं, वर्तमान में वह भी सड़कों पर फर्राटा वाहन दौड़ा रहे हैं। वैसे भी निजी ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही आप बाइक व कार चला सकते हैं लेकिन इसके लिए कहीं भी शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है।
ये है तस्वीर
आगरा परिवहन कार्यालय में पहले कागज में ट्रैफिक नियमों का टेस्ट होता था। कमरे में बैठे कर्मचारी ही टेस्ट कॉपी में टिक लगा देते थे। इस दौरान 90 फीसद लोग पास ही हो जाते थे, लेकिन कंप्यूटर ने मुसीबत बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर बैठना पड़ रहा है। इसमें तमाम अभ्यर्थी पढ़े लिखे न होने के चलते कंप्यूटर चलना दूर प्रश्नों को पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया से सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जब अभी पढ़कर टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे में सड़क पर लगे सड़क सुरक्षा से लगे बोर्ड पढ़कर कैसे चालक वाहन चलाएंगे। ऐसे में दुर्घटना होनी लाजिमी है। वैसे पहले से ही निजी लाइसेंस बनवाने में कहीं भी शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन व्यावसायिक लाइसेंस में शिक्षा की अनिवार्यता है, इसके लिए आठवीं पास होना जरूरी है। अब वह भी समाप्त कर दी गई है।
लखनऊ से जारी हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन कार्यालय में अब लखनऊ से जारी हो रहे है। इस प्रक्रिया के तहत अब ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद आरटीओ कार्यालय में फोटो, हस्ताक्षर व बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आवेदक हो रहा है। ये प्रक्रिया होने के बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस सीधे उसके पंजीकृत पते पर आ रहा है।
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