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Smog: खेत में कचरा भी जलाया तो तस्‍वीर खींच लेगी सैटेलाइट, देना पड़ेगा हजारों रुपये का जुर्माना

Air Pollution सैटेलाइट की रिपोर्ट में खेरागढ़ क्षेत्र में पकड़ में आई घटना। पराली जलाने की आशंका से दौड़ी कृषि विभाग की टीम। आग लगाने वाले व्‍यक्ति को किया जा रहा चिह्न्ति। खेत के क्षेत्रफल के हिसाब से लगाया जा रहा है जुर्माना।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 10:09 AM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 10:21 AM (IST)
खेत में कचरा जलाने पर सर्दियों में स्‍मॉग का डर है। प्रतीकात्‍मक फोटो

आगरा, जागरण संवाददाता। सर्दियां शुरू होने को हैं। जैसा वायु प्रदूषण और स्‍मॉग पिछले साल देखने को मिला था। वैसा इस बार न रहे, इसके लिए अभी से बंदोबस्‍त कर दिए गए हैं। सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। खेत में यदि पराली अथवा कचरा जलने के बाद धुआं उठेगा तो तस्‍वीर खिंच जाएगी। इसके बाद अच्‍छा-खासा जुर्माना लगाया जा रहा है। फसल अपशिष्ट नहीं जलाने के लिए किसानों से अपील की जा रही है। मंगलवार को कृषि विभाग को मिली सैटेलाइट की रिपोर्ट में खेरागढ़ क्षेत्र के गांव में आग की घटना प्रकाश में आई। पराली जलाने की आशंका से कृषि विभाग के कर्मचारियों और क्षेत्रीय लेखपाल ने दौड़ लगा दी। मौके पर झाड़ियां जली मिली। ये किसने किया, इसका पता नहीं लगा है।

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जिला कृषि अधिकारी डॉ. रामप्रवेश ने बताया कि 11 अक्टूबर को दोपहर डेढ़ बजे लगभग किसी ने खेरागढ़ के विधौली में झाड़ियों में आग लगा दी थी। सैटेलाइट ने इस घटना को कैद कर लिया। रिपोर्ट आने पर पराली के संदेह में टीम पहुंची, लेकिन नहर किनारे झाड़ियों में आग लगाई गई थी। झाड़ियों, कूड़े के ढेर आदि में भी आग लगाने से प्रदूषण होता है। इसलिए ऐसा करने वाले की तलाश की जा रही है, उसके विरुद्ध एफआइआर कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि फसल अपशिष्ट जलाने से जहरीली गैसे वायुमंडल में पहुंचती हैं। मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा में कमी आती है एवं सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिसके लिए किसानों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दो एकड़ से कम क्षेत्र वाले किसान के लिए 2500 रुपये प्रति घटना, दो से पांच एकड़ क्षेत्र वाले किसान के लिए पांच हजार रुपये प्रति घटना, पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले किसान के लिए 15 हजार रुपये प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना वसूला जाएगा।


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