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Gram Nyayalaya in Agra: आगरा की ग्राम न्यायालय में पहली बार सुनाई गई सजा, 24 साल पुराना था मुकदमा

Gram Nyayalaya in Agra किरावली में रोडवेज बस की टक्कर से हुई थी पूर्व प्रधान की मृत्यु। ग्राम न्यायालय किरावली में रोडवेज बस के चालक को हुई एक वर्ष कैद। अक्टूबर 2020 में जिले में तीन ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 22 May 2022 08:56 AM (IST)Updated: Sun, 22 May 2022 08:56 AM (IST)
ग्राम न्यायालय किरावली में रोडवेज बस के चालक को हुई एक वर्ष कैद।

आगरा, यशपाल चौहान। 24 वर्ष पहले पूर्व प्रधान की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। उनके बेटे ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। ग्रामीण न्यायालय में न्यायाधिकारी हरिहर गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपित चालक को एक वर्ष कैद और 4500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। ग्राम न्यायालय में यह पहली सजा मानी जा रही है। ग्राम न्यायालय से न्याय मिलने के बाद पूर्व प्रधान के बेटे खुश हैं।

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अछनेरा के अभुआपुरा निवासी पूर्व प्रधान बाबूलाल शर्मा 20 जनवरी 1998 को शाम साढ़े चार बजे किरावली तहसील से घर जाने को निकले थे। तहसील से पांच सौ मीटर दूर आगरा- जयपुर हाईवे पर आगरा की ओर से आ रही रोडवेज बस ने उन्हें चपेट में ले लिया। घायल अवस्था में उन्हें हास्पिटल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान रात में उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में बाबूलाल शर्मा के बेटे मुकेश शर्मा ने अछनेरा थाने में बस चालक एटा के कोतवाली में जाटवपुरा निवासी चंद्रभान पुत्र राम सिंह के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मृत्यु होने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया।पुलिस ने चालक के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। इसके बाद दीवानी न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हो गई। गवाही और जिरह पूरी होने के बाद भी इस मामले में फैसला नहीं आ सका था।केस ग्राम न्यायालय में स्थानांनतरित होने के बाद कुछ ही तारीखों में निर्णय आ गया।किरावली ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी हरिहर गुप्ता ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद चालक को दोषी मानते हुए एक वर्ष कैद और 4500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

किरावली ग्राम न्यायालय की स्थिति

- एक अक्टूबर 2020 से पांच मई 2022 तक कुल 336 वाद निस्तारित हुए।

- अप्रैल 2022 तक कुल 1488 केस पेंडिंग हैं।

कब क्या हुआ-

- 20 जनवरी 1998- आगरा- जयपुर हाईवे पर हादसे में पूर्व प्रधान की मृत्यु हुई।

- 4 मई 1999 को पुलिस ने आरोपित चालक चंद्रभान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

- 3 अगस्त 2000 में बस चालक के खिलाफ छह लोगों के बयान दर्ज हुए।

-2 नवंबर 2020 को फाइल ग्राम न्यायालय किरावली में भेजी गई।

- 23 मार्च 2022 को ग्राम न्यायालय किरावली के न्यायाधिकारी ने आरोपित चालक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

ये सुनाई सजा

धारा, सजा, प्रतिपूर्ति

219 आइपीसी- 6 माह, 1000

337 आइपीसी, 6 माह, 500

338 आइपीसी, एक वर्ष, 1000

304ए आइपीसी, एक वर्ष, 1000

427 आइपीसी, 6 माह, 1000

अधिकतर एक वर्ष कैद

पिता जी की हादसे में मृत्यु होने पर जब मुकदमा लिखाया था तब मैं 25 वर्ष का था।24 वर्ष से पैरवी कर रहा था। दीवानी न्यायालय में कितनी तारीखों पर गया हूं, यह याद भी नहीं रहा।सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय से फैसला आने का इंतजार था। ग्राम न्यायालय से हमें बहुत कम समय में ही न्याय मिल गया।

मुकेश शर्मा, वादी

तीन तहसीलों में खुले हैं ग्राम न्यायालय

अक्टूबर 2020 में जिले में तीन ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई। किरावली, एत्मादपुर और बाह में संचालित इन ग्राम न्यायालयों में वादों का निस्तारण किया जा रहा है। ग्राम न्यायालय में लघु अपराधिक वादों के साथ ही पांच से दस हजार रुपये मूल्य के सिविल वादों का निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही राजस्व संबंधित वाद और नहर कटिंग, मेड़ कटिंग जैसे मुकदमों का निस्तारण किया जाना है। 


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