Move to Jagran APP

Fraud Control in GST: जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, ये होगी कार्रवाई

Fraud Control in GST इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड को यह आदेश 21 अगस्त 2020 से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sat, 22 Aug 2020 02:12 PM (IST)Updated: Sat, 22 Aug 2020 02:12 PM (IST)
Fraud Control in GST: जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, ये होगी कार्रवाई
Fraud Control in GST: जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, ये होगी कार्रवाई

आगरा, जागरण संवाददाता। फर्जी पतों पर फर्मों पंजीकरण कराकर कर चोरी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत केंद्रीय जीएसटी पंजीकरण कराने में आधार नंबर की बाध्यता कर दी गई है। उसके न होने पर फर्म का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही जीेएसटी नंबर जारी किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसका गजट जारी कर दिय। इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड को यह आदेश 21 अगस्त 2020 से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 

loksabha election banner

सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि इस नए नियम के अंतर्गत अब किसी भी व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेने से पहले अपना आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। उसके न होने पर जीेएसटी अधिकारी उसकी फर्म के पते पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे, सब कुछ ठीक मिलने पर ही जीएसटी पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा। हालांकि जिन्हें आधार नंबर जारी नहीं किया जा सकता और उनका ओपीटी भी नहीं होगा, इस मामले में कुछ छूट दी गई हैं। वहीं कुछ चुनिंदा मामलों में उच्चाधिकारियों से निर्देश लेकर कार्यवाही की जाएगी।

फर्जी फर्मों पर लगेगी लगाम

जानकारों का कहना है कि इससे फर्जी पते और नाम से जीएसटी नंबर लेकर कर चोरी करने के मामलों में नकेल सकेगी क्योंकि आधार नंबर लेने के लिए पहले व्यक्ति को अपनी जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही वह जीएसटी नंबर के लिए आवेदन कर पाएंगे। नहीं होने की स्थिति में मौके पर जाकर सत्यापन होगा। दोनों ही मामलों में व्यक्ति का चेहरा और पहचान अनिवार्य होगी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.