Extradition of Prisoners: विदेशी बंदियों में जागी वतन वापसी की उम्मीद, ये चल रही तैयारी
Extradition of prisoners जेल प्रशासन और पुलिस कर रही 11 के प्रत्यर्पण की कोशिश। बीएसएफ और बांग्लादेश सरकार को भेजे जा रहे बंदियों के नाम पते। 33 अन्य विदेशियों के मामले के निस्तार
आगरा, मनोज चौधरी। बांग्लादेश समेत अन्य देशों के बंदियों को अपने वतन वापसी की उम्मीद अब जवां होने लगी है। इनको अवैध रूप से भारत में रहने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 11 बांग्लदेशियों की सजा पूरी हो गई है, जेल प्रशासन और पुलिस ने इनको वापस भेजने की कोशिश तेज कर दी हैं। 33 अन्य विदेशियों के मामले के जल्द निस्तारण के लिए भी जेल प्रशासन ने सूची न्यायालय को भेज दी है।
बांग्लादेश, यूक्रेन, रूस, चेकोस्लोवाकिया, लताविया, क्रोएशिया समेत कई देशों के विदेशी मथुरा में आकर बस गए थे। इनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी नागरिकों की हैं। जेल में फिलहाल 90 विदेशी बंद हैं। इनमें से बांग्लादेश के 11 ऐसे नागरिक भी शामिल हैं, जो विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत पकड़े गए थे। इनकी सजा की अवधि अप्रैल में ही पूरी हो गई थी, लेकिन डीएम सर्वज्ञराम मिश्र के एक आदेश पर उनको जेल में ही रखा जा रहा है। इन सभी को उनके वतन वापस भेजा जाना तभी संभव होगा, जब पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी सिपुर्दगी में लेने के लिए तारीख मुकर्रर करे। इसके लिए बांग्लादेश सरकार को इन सभी बंदियों के नाम पते का सत्यापन कर बीएसएफ को सौंपने होंगे।
जेल अधीक्षक शैलेंद्र मैत्रेय ने बताया कि पुलिस के माध्यम से इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बांग्लादेश सरकार को भी इनके नाम पते भेजे जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इन 11 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके वतन भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 33 विदेशी ऐसे हैं, जिनके मामले का निस्तारण हो सकता है। उनकी सूची भी अदालत को भेज दी गई है। अदालत के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनके मामले में भी संबंधित दूतावासों से पुलिस के माध्यम से पत्राचार किया जा रहा है।
एक नजर
-90 कुल विदेशी
-33 विदेशी बगैर वीजा पासपोर्ट के
-2 यूक्रेन के
-1-1 रूस, चेकोस्लोवाकिया, लताविया, क्रोएशिया
-11 बांग्लादेश के नागरिकों की सजा पूरी
कुछ विदेशियों को हो सकती सजा
कुछ विदेशी ऐसे हैं, जिनके पास गिरफ्तारी के समय फर्जी दस्तावेज मिले थे। उन्होंने भारत में अवैध तरीके से आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड समेत अन्य दस्तावेज भी हासिल भी कर लिए थे। जेल अधीक्षक ने बताया कि ऐसे विदेशियों को सजा हो सकती है। विदेशियों पर कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिनमें आजीवन कारावास तक दिए जाने का प्रावधान है।