Agra Lockdown Update: ना तोड़े लॉकडाउन, विभिन्न धाराओं में है कार्रवाई का प्रावधान
हो सकती है 6 माह की कैद व जुर्माना। कानून की किताब में क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन है बड़ा जुर्म।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। निश्चित समय पर वह आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर एसएसपी- डीएम तक सभी लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है।
भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर छह माह तक कारावास और जुर्माना तथा दोनों के दंड का प्रावधान है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 से लेकर 271 में लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने व अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। धारा-272 में विक्रय के लिए खाद्य व पेय में अपमिश्रण, धारा-266 व 267 में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि डीएम ने पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए संपूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अन्य प्रावधान भी हैं, जिनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा-188 में कार्रवाई की जा रही।
इन धाराओं में होगाा मुकदमा
धारा 268- इसके तहत वह व्यक्ति दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसके आसपास रहने वालों को क्षति, धन हानि व जीवन पर संकट उत्पन्न होता हो।
धारा 289- उपेक्षापूर्ण कार्य: जो कोई भी उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा जिसके संबंध में वह जानता हो कि इससे किसी का जीवन संकटपूर्ण हो सकता है, किसी रोग का संक्रमण फैलना संभव है फिर भी वह कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
धारा 270- परिद्वेषपूर्ण कार्य: द्वेष से कोई ऐसा कार्य करता है और जानता व विश्वास करता है कि दूसरे को संक्रमण फैलना संभव हो।
धारा-271- क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा: कोई भी व्यक्ति जहां संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।