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Agra News: सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा, एक सफाईकर्मी की मृत्यु, दूसरे की हालत

Agra News आगरा में एत्माद्दौला के टेढ़ी बगिया की घटना तीन निजी सफाई कर्मी उतरे थे टैंक में। दो जहरीली गैस के शिकार होकर टैंक में गिरे दूसरे की हालत गंभीर। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है।

By Ali AbbasEdited By: Abhishek SaxenaPublished: Sun, 02 Oct 2022 09:19 PM (IST)Updated: Sun, 02 Oct 2022 09:19 PM (IST)
Agra News: सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा, एक सफाईकर्मी की मृत्यु, दूसरे की हालत
Agra News: एक सफाईकर्मी की मृत्यु, दूसरे की हालत

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में एत्माद्दौला के टेढ़ी बगिया में रविवार को सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे दो सफाई कर्मी जहरीली गैस के शिकार हो गए। दोनों बेहोश होकर टैंक में गिर गए, लोगों ने उन्हें बाहर निकाला तब तक एक की मृत्यु हो गई। दूसरे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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घर का साफ हो रहा था सेप्टिक टैंक

घटना रविवार की शाम करीब पांच बजे की है। टेढ़ी बगिया के विकास नगर निवासी यीशु पुत्र विजयपाल के घर का सेप्टिक टैंक साफ होना था। यीशु ने नरायच स्थित वाल्मीकि बस्ती निवासी 30 वर्षीय विक्रम सिंह, सनी और सुमित को सेप्टिक टैंकी सफाई के लिए बुलाया था। टैंक को ऊपर से खाली करने के बाद विक्रम और सनी उसके अंदर उतर गए। टैंक में जहरीली गैस के चलते दोनों बेहोश होकर गिर गया।

साथी सफाईकर्मी को बचाने का किया प्रयास

साथी सफाई कर्मी सुमित द्वारा शोर मचाने पर आरोपित आसपास के लोगों ने विक्रम और सनी को करीब आधा घंटे प्रयास के बाद किसी तरह बाहर निकाला। तब तक विक्रम की मृत्यु हो चुकी थी। सनी को लोगाें ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की जानकारी होने पर विक्रम के स्वजन मौके पर पहुंचे।वह मकान मालिक यीशु पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। वह मामले में कार्रवाई के लिए थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर एत्माद्दौला विनोद कुमार ने बताया कि स्वजन की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी लिख कार्रवाई की जाएगी।

मुआवजे की मांग

राज्य स्तरीय निगरानी समिति एमएस एक्ट 2013 के सदस्य धीरेंद्र वाल्मीकि ने मरने वाले के स्वजन को मुआवजा देने की मांग की। वह विक्रम के स्वजन के साथ थाने पहुंचे।

ये है एमएस एक्ट 2013

इस अधिनियम में हाथ से मैला साफ कराने को संज्ञेय अपराध मानते हुए आर्थिक दंड व कारावास दोनों ही आरोपित करने का प्राविधान है। अधिनियम सूखे शौचालयों के निर्माण को भी प्रतिबंधित करता है। 


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