Campus front of India Case: CFI के दो सदस्यों की जमानत पर सुनवाई अब नौ को
Campus front of India Case सूद और आलम समेत चारों सदस्यों को स्पेशल टास्क फोर्स ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले रखा है। इसलिए उनके प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। सभी सदस्यों से नोएडा में एसटीएफ पूछताछ कर रही है।
आगरा, जेएनएन। कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के सदस्य मसूद और आलम के जमानत प्रार्थना पत्र पर नौ नवंबर को सुनवाई होगी। मसूद और आलम समेत चारों सदस्यों को स्पेशल टास्क फोर्स ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले रखा है। इसलिए उनके प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। सभी सदस्यों से नोएडा में एसटीएफ पूछताछ कर रही है।
यमुना एक्सप्रेस वे पर पांच अक्टूबर को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा से कार सवार कैंपस फ्रंट आफ इंडिया के अतीकुर्रहमान (नगला रतनपुरी मुजफ्फर नगर), आलम (घेर फतेर रामपुर), सिद्दीकी (मल्लपुरम केरल) और मसूद (जरवल रोड बहराइच) को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए चारों सदस्य सीएफआइ के सदस्य है। पुलिस ने इनसे शांति भंग करने के संबंधी कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) अमर सिंह की अदालत में मसूद और आलम के जमानत प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू राजपूत की अदालत से सीएफआइ सदस्यों से पूछताछ दो दिन का रिमांड मंजूर कर दिया था। इसलिए दाेनों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। एसटीएफ चारों को पूछताछ के लिए बुधवार की रात को ही नोएडा लेकर निकल गई थी। नोएडा में सभी पूछताछ की जा रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया, मसूद और आलम की जमानत पर सुनवाई नौ नवंबर को होगी।