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दानघाटी मंदिर सहायक प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज, जेल भेजा

मंदिर की भेंट ठेका की राशि में करोड़ों रुपये के गबन में आरोपित है डालचंद चौधरी।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Wed, 29 May 2019 05:10 PM (IST)Updated: Wed, 29 May 2019 05:10 PM (IST)
दानघाटी मंदिर सहायक प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज, जेल भेजा

आगरा, जेएनएन। बहुचर्चित दानघाटी मंदिर के नीलामी ठेका की राशि में करोड़ों रूपए का गबन का आरोपित आखिरकार जेल चला गया। एसीजेएम न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जेल भेज दिया। मंदिर की प्रबंध समिति के मंत्री ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि तमाम अधिकारियों से गबन की शिकायत की थी। पुलिस ने मंगलवार आरोपित को गिरफ्तार किया था।

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दानघाटी मंदिर के नीलामी ठेका की रकम में गबन के आरोप में फंसे सहायक प्रबंधक डालचंद चौधरी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। प्रबंध समिति के मंत्री रमाकांत कौशिक ने सहायक प्रबंधक डालचंद चौधरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मई-2017 से मार्च-2018 तक मंदिर की भेंट ठेका नीलामी की राशि में से 10.74 करोड़ रूपए की धनराशि को समिति के बैंक खाते में जमा नहीं कराया है। दानघाटी मंदिर की शाखा लक्ष्मी नारायण मंदिर की ठेका राशि के 96 लाख 90 हजार रूपए भी जमा नहीं कराए गए। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने सहायक प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया । मंदिर के पर्यवेक्षक की भूमिका में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी सहायक प्रबंधक को घोर वित्तीय अनियमितता का दोषी मानते हुए मुकदमा के आदेश दिए थे। गोवर्धन पुलिस ने डालचंद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और मथुरा ले गए। जहां उसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को उसे एसीजेएम न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए डालचंद चौधरी को जेल भेज दिया। रमाकांत कौशिक ने बताया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की ठेका राशि के भी करोड़ों रूपए मंदिर के खाते में जमा नहीं हैं। जांच के बाद गबन का असली सच सामने आएगा। थाना प्रभारी गोवर्धन राजेश पांडे ने बताया कि मंदिर के सहायक प्रबंधक को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है।

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