CoronaVirus:आगरा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, एहतियातन उठाया कदम
कोरोना वायरस के संक्रमण और अफवाहों को फैलने से रोकने को लगाई धारा 144। इस दौरान पड़ रहे हैं कई पर्व।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना वायरस के संक्रमण और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए शहर में शनिवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी संगठन द्वारा जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने बताया अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
जिले में शनिवार से धारा 144 के लागू होने के बाद एमजी रोड और ताज व्यू से मुगल होटल तक तक कोई भी बरात या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकरों की साउंड प्रतियोगिता और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं किया जाएगा। एडीएम सिटी ने बताया इस दौरान चेटीचंद, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, शब-ए-बरात और डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती पर्व भी पड़ रहे हैं। इन्हें देखते हुए भी धारा 144 लागू की गई है।
प्रमुख बिंदु
-कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने के लिए प्रेरित करेगा।
-कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना नंबर के किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं देगा।
-कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार आदि अपने यहां बिना नंबर के वाहन को खड़ा नहीं होने देंगे।
-कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा या पंफलेट आदि न तो प्रकाशित कराएगा, न ही वितरित करेगा। जिससे कि धार्मिक उन्माद पैदा हो।
नागरिक भी हो रहे जागरूक
काेरोना को लेकर चल रहे अफवाहों के दौर के बीच नागरिक भी स्वत: जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों तमाम फेक पोस्ट चल रही हैं, इनकी सच्चाई परखने के लिए लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के डैशबोर्ड का सहारा भी ले रहे हैं। इधर जागरूकता इतनी आ चुकी है कि यदि किसी पब्लिक प्लेस पर जाना भी पड़े तो लोग बीच में एक मीटर की दूरी रखने का प्रयास कर रहे हैं।
नप्सा ने की जनता कर्फ्यू समर्थन की अपील
नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बैठक का आयोजन किया। पीएम मोदी की अपील पर कर्मचारियों व छात्रों से 22 मार्च को घर पर ही रहने की अपील की। रविवार शाम पांच बजे कोरोना वायरस के बचाव में लगे कर्मियों के सम्मान करने को कहा। बैठक की अध्यक्षता नप्सा अध्यक्ष संजय तोमर ने की।