Campus front of India Case: मथुरा में CFI के राष्ट्रीय महासचिव केए राऊफ शरीफ समेत साथियों की हुई कोर्ट में पेशी
Campus front of India Case बुधवार को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायिक पेशी हुई। इस मामले में अगली सुनवाई की तीन अप्रैल को होगी। अभी तक इस मामले में जांच एजेंसी एटीएफ नोएडा ने आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया है।
आगरा, जेएनएन। पापुलर फ्रंट आफ इंडिया(पीएफआइ) की स्टूडेंट विंग कैंपस आफ इंडिया (सीएफआइ) के राष्ट्रीय महासचिव केए राऊफ समेत उसके साथियों की बुधवार को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायिक पेशी हुई। इस मामले में अगली सुनवाई की तीन अप्रैल को होगी। अभी तक इस मामले में जांच एजेंसी एटीएफ नोएडा ने आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया है। तीन अप्रैल का जांच एजेंसी आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।
हाथरस जाते समय यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा पर पुलिस ने दंगा भड़काने की साजिश में सीएफआइ के सदस्य अतीकुर्रहमान, सिद्दीकी कप्पन, मसूद अहमद और मोहम्मद आलम को पांच अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सीएफआइ के राष्ट्रीय महासचिव केए राऊफ का भी नाम सामने आया। उसको एटीएफ ने केरल से गिरफ्तार कर बी वारंट पर एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत में पेश किया। तभी से पांचों जेल में हैं। इनकी न्यायिक हिरासत पर बुधवार को अदालत में पेशी हुई, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी की उपस्थिति अदालत मे दर्ज कराई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूर्यवीर सिंह ने बताया, अदालत ने इस मामले में तीन अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। अभी तक इस पांचों के खिलाफ जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। जांच एजेंसी को 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना है। इसलिए माना यह जा रहा है कि तीन अप्रैल को अदालत में जांच एजेंसी आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।