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GST Return: दो करोड़ से कम टर्नओवर पर वार्षिक जीएसटी रिटर्न जरूरी नहीं

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए इसे एच्छिक कर दिया है लिहाजा अब दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए अनिवार्यता नहीं

By Prateek GuptaEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 09:43 AM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 09:43 AM (IST)
GST Return: दो करोड़ से कम टर्नओवर पर वार्षिक जीएसटी रिटर्न जरूरी नहीं
GST Return: दो करोड़ से कम टर्नओवर पर वार्षिक जीएसटी रिटर्न जरूरी नहीं

आगरा, जागरण संवाददाता। सीए इंस्टीट्यूट, सिसाका शाखा की दो दिवसीय अॉनलाइन जीएसटी कार्यशाला रविवार से शुरू हो गई। पहले दिन जीएसटीआर नाइन यानि वार्षिक रिटर्न पर चर्चा हुई। दिल्ली के सीए नव्य मल्होत्रा ने सीए विद्यार्थियों को वार्षिक रिटर्न भरना सिखाया। साथ ही वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर नाइन रिटर्न में हुए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है।

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सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए इसे एच्छिक कर दिया है, लिहाजा अब दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए जीएसटीआर-नाइन भरना अनिवार्य नहीं होगा। रिटर्न में दी जाने वाली बहुत सारी जानकारियां भी एच्छिक कर दी गई हैं, जैसे एचएसएन क्रम में इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देना अब जरुरी नहीं। आइटीसी की जानकारियां भी अब इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में बांटने की जगह अब एक फिगर इनपुट में जोड़कर दिखा सकते हैं। टर्नओवर भी डेबिट और क्रेडिट नोट के बाद आने वाली फिगर में दिखा सकतेे हैं। वर्ष 2018-19 के रिवर्स चार्ज पर टेक्स यदि छूट गया है या जमा नहीं किया गया, तो उसे अभी भी ब्याज सहित जमा कराया जा सकता है, उसकी आइटीसी भी ले सकते हैं। कंंपोजीशन व्यापारियों से की गयी खरीद की जानकारी देना भी अब एच्छिक होगा। कार्यशाला में मुख्य अतिथि सीआइआरसी सिकासा चेयरमैन सीए अतुल अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी लागू हुए भले तीन साल पूरे हो गए, लेकिन बदलाव लगातार जारी हैं। इनकी सही जानकारी रखना सभी के लिए जरुरी है। इस दौरान सिकासा अध्यक्ष दीपिका मित्तल, आगरा शाखा अध्यक्ष शरद पालीवाल, राकेश अग्रवाल, सौरभ सक्सेना, शिवम आदि मौजूद रहे। 


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