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पिता की हत्या में दोषी पुत्र और बहू को उम्रकैद

फतेहपुर सीकरी का वर्ष 2009 का मामला गाड़ी में डालकर ले गए थे आरोपित दो दिन बाद नदी में मिली थी लाश दर्ज हुआ था अपहरण व हत्या का मुकदमा

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Nov 2021 08:07 PM (IST)Updated: Fri, 26 Nov 2021 08:07 PM (IST)
पिता की हत्या में दोषी पुत्र और बहू को उम्रकैद

आगरा, जागरण संवाददाता। पिता को अगवा कर उनकी हत्या में दोषी पुत्र और बहू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुत्र अपनी पत्नी की मदद से पिता को जबरन गाड़ी में डालकर ले गया था। विरोध करने पर स्वजन से मारपीट की थी। दो दिन बाद पिता का शव नदी में मिला था।

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मामला 29 अक्टूबर 2009 का है। फतेहपुर सीकरी के बमनपुरा गांव निवासी विमलेश ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। विमलेश का आरोप था कि उसके ससुर देवी सिंह 20 अक्टूबर को शौच के लिए खेत पर गए थे। रास्ते में देवी सिंह के पुत्र तेजवीर सिंह उर्फ सूखा, बहू राजकुमारी व उसके पुत्र विष्णु उर्फ दीपू ने उनसे मारपीट की। देवी सिंह को बेहोशी की हालत में आरोपित जीप में डालकर ले जाने लगे।

जानकारी होने पर वादिनी उसके पुत्र व ग्रामीणों ने आरोपितों को रोकने का प्रयास किया। जिस पर तेजवीर सिंह के साथ आए आधा दर्जन लोगों ने हथियारों के दम पर धमकी दी। ससुर देवी सिंह और बीच में आने वालों को जान से मारने की कहा। एक नवंबर को देवी सिंह का शव खारी नदी में मिला। पुलिस ने मृतक के पुत्र तेजवीर सिंह, बहू राजकुमारी के खिलाफ अपहरण, हत्या व साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अभियोजन ने वादिनी समेत आठ गवाह अदालत में पेश किए। मुकदमे के विचारण के दौरान अपर जिला जज रवि करण सिंह ने वादिनी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविद शर्मा के तर्क के आधार पर आरोपितों तेजवीर सिंह व राजकुमारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों को डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।


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