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आगरा में इन चार जगहों पर ही लगेगा पटाखों का बाजार, 128 हरित आतिशबाजी की दुकानों को लाइसेंस

By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
Published: Sat, 31 Oct 2026 09:08 AM (IST)

आगरा में इस दीपावली पर चार थाना क्षेत्रों में छह स्थलों पर 128 हरित आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। इन अस्थाई ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर इस वर्ष चार थाना क्षेत्रों में छह स्थलों पर हरित आतिशबाजी की 128 दुकानें लगाई जाएंगी। शुक्रवार से अस्थाई हरित आतिशबाजी की दुकानों के लाइसेंस अावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दीपावली इस बार आठ नवंबर को मनाई जाएगी।

इसके लिए छह से दस नवंबर तक के लिए अस्थाई लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। डीसीपी सिटी रवींद्र कुमार ने बताया कि लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। आवेदक 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक सुबह दस से शाम चार बजे तक वाचक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

चयनित स्थल और अस्थाई लाइसेंस की संख्या

  • लोहामंडी: जीआइसी का खाली मैदान में 25 दुकानें
  • रकाबगंज: बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का खाली मैदान साईं की तकिया में 10 दुकानें, यमुना किनारा कारीडाेर पार्क में 16 दुकानें
  • सदर बाजार: कंपनी गार्डन का खाली मैदान 17 दुकानें और शक्ति नगर का खाली मैदान दस दुकानें
  • एत्माद्दौला: मेहताब बाग पार्किंग के सामने खुला मैदान 50 दुकानें

आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

आवेदकों को दस हजार रुपये की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन कमिश्नरेअ आगरा के नाम से बनवाकर जमान करना होगा। रसीद प्राप्त करने के बाद आवेदक काे दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र दिया जाण्गा।

प्रमुख नियम

  • एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिए आवेदन कर सकता है, एक से अधिक आवेदन करने पर सभी निरस्त कर दिए जाएंगे।
  • दुकानों के बीच कम से कम दस फीट की दूरी अनिवार्य होगी और दुकान का आकार दस गुणा दस फीट स्वयं के खर्च पर तैयार करना होगा
  • मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। दुकान पर पानी और रेत से भरी दो-दो बाल्टियां रखनी होंगी
  • सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशानुसार केवल अनुमन्य ब्रांड के हरित पटाखे बेचने की अनुमति होगी। दस नवंबर के बाद बिक्री स्वतः प्रतिबंधित मानी जाएगी।

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