Baba Ramdev: बाबा रामदेव पर कसेगा कानून का शिकंजा, अब मुकदमा दर्ज कराएंगे आगरा के अधिवक्ता
Baba Ramdev हाथी पर योग के मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमे कराएंगे अधिवक्ता। बाबा रामदेव आैर हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा के निदेशक को दिया था नोटिस। नोटिस का जवाब न देने पर आज एफआइआर कराने थाने जाएंगे वकील।
आगरा, जागरण संवाददाता। एक टीवी चैनल पर हाथी पर योग करने के मामले में योग गुरू बाबा रामदेव आरोपों के घेरे में आ गए हैं। आगरा के अधिवक्ताओं ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु क्रूरता बताते हुए बाबा रामदेव, टीवी चैनल और हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा के निदेशक को दस दिन पहले नोटिस भेजा था। नोटिस का जवाब न देने पर अधिवक्ताओं ने अब आर-पार की लड़ाई का मूड़ बना लिया है । वह मंगलवार को दोपहर ढाई बजे बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने न्यू आगरा थाने जाएंगे।
ताजनगरी के अधिवक्ताओं नरेंद्र शर्मा, एसपी भारद्वाज, गगन शर्मा, राजवीर सिंह और राखी चौहान ने संयुक्त रूप से यह नोटिस भेजा था । अधिवक्ताअों ने 15 अक्टूबर को दीवानी परिसर में प्रेसवार्ता बुलाई थी । इसमें बाबा रामदेव उर्फ राम कृष्ण यादव, टीवी चैनल एवं हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा मथुरा के निदेशक को नोटिस भेजने की जानकारी दी थी । अधिवक्ताओं ने अपने नोटिस में कहा था कि पंतजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरू रामदेव द्वारा बतायी योग क्रियाओं का अनुसरण लाखों लोगों द्वारा किया जाता है । योग गुरू द्वारा बेजुबान एवं धर्म के प्रतीक रूप में स्थान रखने वाले जीव पर योग करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है । बाबा रामदेव का कृत्य मानसिक वेदना पहुंचाने वाला और जानवरों पर अत्याचार प्रेरित करने वाला है ।
सरकार द्वारा भी विशेष श्रेणी के जानवरों का व्यवसायिक गतिविध के लिए प्रयोग एवं प्रदर्शित करने पर रोक है ।इसके उल्ल्घंन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है । टीवी चैनल द्वारा भी जानवरों के प्रति नजरिये को लेकर कोई संदेश नहीं दिया गया ।इसी तरह हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा द्वारा अपने दायित्व का पालन नहीं किया गया ।अधिवक्ताओं ने नोटिस का जवाब सात दिन में देने की कहा है । नोटिस की फीस के रूप में 11 हजार रुपये की भी मांग की है ।अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि नोटिस का सात दिन में जवाब देने की कहा था । मगर, बाबा रामदेव की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया । इसलिए अधिवक्ता दोपहर ढाई बजे इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यू अागरा थाने जाकर तहरीर देेंगे ।