Gram Panchayat Chunav: आगरा में मतपेटिका लूटने के आरोपित को नहीं मिली जमानत
Gram Panchayat Chunav फतेहाबाद के रिहावली मतदान केंद्र पर पंचायत चुनाव पर हुई थी घटना। असलहों के बल स्टाफ के साथ मारपीट करके दो मतपेटिका व मतपत्र लूट ले गए थे। आरोपितों ने चुनाव में ड्यूटी देने वालों का सामान भी लूट लिया था।
आगरा, जागरण संवाददाता। पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान मतपेटिका लूटने के आरोपित को जमानत नहीं मिल सकी। आरोपित गुरुदयाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र मोहम्मद राशिद ने खारिज करने के आदेश दिए।
घटना 15 अप्रैल 2021 की है। फतेहाबाद के गांव रिहावली में पंचायत चुनाव के मतदान केंद्र संख्या मतदान चल रहा था। पीठासीन अधिकारी लक्ष्मी नारायण के साथ अनीता रानी, राजेश कुमार, जगदीश चंद की ड्यूटी लगी थी। वहां पर पुलिकसर्मी तैनात थे। दोपहर 11:30 बजे रिहावली व सिलावली गांव के 50 से 70 मतदान केंद्र पर पहुंचे। गाली-गलौज करते मतदान में बाधा डालने लगे थे। आरोपितों ने जमकर बवाल किया, स्कूल की संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी। इससे वहां मतदाताओं में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। मतदान कर्मियों ने मतपेटिकाओं को बचाने के लिए स्कूल के गेट बंद कर दिए थे।
इसके बावजूद उपद्रवी स्कूल का जंगला उखाड़ कर अंदर घुस आए। असलहों के बल स्टाफ के साथ मारपीट करके दो मतपेटिका व मतपत्र लूट ले गए थे। आरोपितों ने चुनाव में ड्यूटी देने वालों का सामान भी लूट लिया था। पुलिसकर्मियों द्वारा बचाने का प्रयास करने पर उपद्रवियों ने उनके साथ मारपीट की थी। मामले में पीठासीन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रिहावली के रहने वाले आरोपित गुरुदयाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आरोपित गुरुदयाल की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस पर सुनवाई के बाद पीओ मनीष कुमार मिश्रा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अादर्श चौधरी के तर्क के आधार पर अदालत ने आरोपित की जमानत खारिज करने के आदेश दिए।