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पाक्सो एक्ट के आरोपित को छह साल की सजा, चार साल की मासूम से दुष्कर्म का किया था प्रयास

मंटोला में 19 फरवरी 2018 को हुई थी घटना। आरोपित सलमान को पाक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाई सजा। मामले की पुष्टि के लिए विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट विमलेश आनंद ने वादिनी पीड़िता समेत छह गवाह अदालत में पेश किए।

By Tanu GuptaEdited By: Updated: Tue, 21 Dec 2021 02:34 PM (IST)
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मंटोला में 19 फरवरी 2018 को हुई थी घटना।

आगरा, जागरण संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास और पाक्सो एक्ट के आरोपित सलमान को अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट परमेंद्र कुमार ने छह साल कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना 19 फरवरी 2018 की है। आरोपित सलमान के खिलाफ चार साल की मासूम बालिका के पिता ने दुष्कर्म के प्रयास व पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। सलमान ने दुष्कर्म का प्रयास किया, बच्ची के चीखने पर उसकी बुआ वहां गई। जिसे देखकर आरोपित सलमान वहां से भाग गया था।

मामले की पुष्टि के लिए विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट विमलेश आनंद ने वादिनी, पीड़िता समेत छह गवाह अदालत में पेश किए।

मुकदमे के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट परमेंद्र कुमार ने अारोपित सलमान को दोषी पाते हुए छह साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट के आरोपित को मिली जमानत

किशोरी से छेड़छाड़, धमकी व पाक्सो एक्ट के आरोपित अनस अब्बास की जमानत स्वीकृत करते हुए अदालत ने उसकी रिहाई के आदेश किए।

छत्ता क्षेत्र की रहने वाली किशोरी की मां ने आरोपित अनस अब्बास निवासी जीवनी मंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के अनुसार अनस उसकी बेटी को करीब एक साल से परेशान कर रहा था। जिसके चलते बेटी ने स्कूल और कोचिंग जाना बंद कर दिया।दोस्ती से मना करने पर तेजाब फेंकने की धमकी देता है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कुलदीप कुमार ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क के आधार पर आरोपित की जमानत स्वीकृत कर उसकी रिहाई के आदेश किए।