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श्रम विभाग का एक पंजीकरण आपको दिलाएगा ढेरों लाभ, आपको करना होगा बस ये

कारखाना व वाणिज्य अधिष्ठान के श्रमिकों को भी मिलेगा योजना लाभ। सरकार ने आठ योजनाओं का दिया लाभ पंजीकरण अनिवार्य। इनमें श्रमिकों के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना आदि योजनाएं प्रमुख हैं।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 10:48 AM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 10:48 AM (IST)
श्रम विभाग का एक पंजीकरण आपको दिलाएगा ढेरों लाभ, आपको करना होगा बस ये
श्रम विभाग ने इन दिनों कई लाभार्थी योजनाएं संचालित कर रखी हैं।

आगरा, जागरण संवाददाता। उप्र श्रम कल्याण परिषद द्वारा कारखाना अधिनियम व उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में नियोजित श्रमिकों व उनके स्वजन के कल्याण के लिए श्रम विभाग आठ योजनाएं संचालित कर रहा है, जिसका लाभ विभाग में एकमात्र पंजीयन कराकर लिया जा सकता है।

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उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने ऐसे श्रमिकों के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना, डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना, राजा हरिशचंद्र मृतक आर्थिक सहायता योजना, दत्तोंपत ठेगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना, स्वामी विवेकानंद धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना, चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय धन योजना शामिल हैं। उक्त योजनाओं का लाभ पाने के लिए श्रमायुक्त संगठन उप्र की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डाट एसकेपीयूपीलेवर डाट इन पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह मिलेंगे लाभ

सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना का लाभ पाने के लिए नियोजित श्रमिकों जिनका मूल वेतन व महंगाई भत्ता सहित 15 हजार से अधिक न हो, ऐसे पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चे जिन्होंने हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक की परीक्षा में 60 फीसद या अधिक लाने पर पांच हजार और 75 फीसद या अधिक अंक लाने पर 7500 रुपये देय होंगे।

डा. एपीजे अब्दुल कमाल प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना में श्रमिकों के मेधावी बच्चों को तकनीकी शिक्षा संस्थानों में डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 15 हजार प्रति विद्यार्थी वार्षिक, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 10 हजार रुपये, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए सात हजार प्रतिवर्ष मिलेंगे।

ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए कन्यादान के रूप में सिर्फ दो बेटियों के लिए 25 हजार रुपये का हितलाभ दिया जाएगा।

राजा हरिशचंद्र मृतक आर्थिक सहायता योजना में पंजीकृत श्रमिक की किसी कारणवश मृत्यु होने पर उनकी विधवा या आश्रित को 25 हजार रुपये हितलाभ मिलेगा। दत्तोंपत ठेगडी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर 10 हाजर रुपये हितलाभ आश्रित को दिया जाएगा।

स्वामी विवेकानंद धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना में श्रमिक व उनके आश्रित (पत्नी अधिकतम दो अविवाहित बच्चे, श्रमिक के माता-पिता, महिला श्रमिक की दशा में सास ससुर) सहित अधिकतम छह लोग संपूर्ण सेवाकाल में इस सुविधा का लाभ एक बार ही ले सकते हैं। उन्हें अधिकतम 12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना

इसमें श्रमिक के ऐसे बच्चे, जिनका चयन जिला, राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेलो में हुआ हो, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर 10 हजार, राज्य स्तर पर 25 हजार, राष्ट्रीय स्तर पर 50 हजार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।

महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय धन योजना

इसमें पंजीकृत श्रमिक की ऐसी बेटियां जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उन्हें पुस्तक क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दो पुत्रियों को 7500 रुपये एकमुश्त लाभ दिया जाएगा। 


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