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Breaking: आगरा में 20 को खत्म नहीं होगा Night Curfew, 21 से अग्रिम आदेश तक रहेगा लागू

Night Curfew आगरा में कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था नाइट कर्फ्यू। सोमवार को संक्रमितों की संख्या पहुंची पौने पांच सौ के पास। डीएम आगरा ने किया नाइट कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 03:49 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 03:49 PM (IST)
Breaking: आगरा में 20 को खत्म नहीं होगा Night Curfew, 21 से अग्रिम आदेश तक रहेगा लागू
रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक आगरा में रहेगा नाइट कर्फ्यू।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में 21 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आगरा में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू था। जिसे अब डीएम पीएन सिंह ने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। डीएम ने बताया कि रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। 

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नाइट कर्फ्यू की इस दूसरी पारी में भी अभी तक लागू नियम ही जारी रहेंगे। लेकिन इस बार सख्ती और समय दोनों बढ़ा दिये जाएंगे। डीएम प्रभु एन सिंह के अनुसार आगरा जिले लागू होने वाले नाईट कर्फ्यू में स्वास्था्य सेवाओं के लिए छूट दी गइ है। ड्यूटी संबंधि आवागमन पर भी प्रतिबंध नहीं है। रेलवे और बस स्टैंड जाने वाले यात्रियों पर भी प्रतिबंध नहीं है। माल एवं वाहक वाहनों के लिए कोइ प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर आवागमन सुचारु है। सभी वृहद निर्माण कार्य एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभागों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्य जारी है। मंडियाें से व्यापार जारी है। यानि फल सब्जियों की बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंध से मुक्त है। औद्योगिक कारखाने कोविड 19 नियमों का सख्ती से पालन करते हुए चल रहे हैं। अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे सुरक्षा सेवाा, एटीएम, टेलीकॉम मेंटेंस, आपातकालीन मेंटेंस, पलम्बर, एसी रिपेयर आदि आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। इनसे सबंधित कर्मियों को पहचान पत्र दिखाना आनिवार्य है। इसके अलावा दिन में मास्क की चैंकिग अभियान यथावत जारी रहेगा। बता दें कि संक्रमण के बेकाबू होने के कारण जिले में धारा 144 लागू कर दी गइ है। 


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