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Night Curfew: आगरा और मथुरा के बाद अब एटा में भी नाइट कर्फ्यू, बंद रहेगी आवाजाही

Night Curfew कर्फ्यू के चलते रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। रेस्टोरेंट होटल वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा। कर्फ्यू के समय लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जरूरी सेवा वालों पर पाबंदी नहीं है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 04:53 PM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 04:53 PM (IST)
एटा में कर्फ्यू के चलते रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।

आगरा, जेएनएन। आगरा और मथुरा के बाद अब कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर एटा जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगीं और आने जाने पर पाबंदी रहेगी, जो कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शासन ने नई गाइड लाइन भी जारी कर दी है। सोमवार को एक दिन में 77 लोग कोरोना पाजिटव मिले थे इसके बाद जिला प्रशासन ने नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया।

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कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी डा. विभा चहल ने बताया कर्फ्यू  का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कर्फ्यू  का कड़ाई से पालन कराया जाए, जो भी उल्लंघन करे, उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। कर्फ्यू  के चलते रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। रेस्टोरेंट, होटल, वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा। कर्फ्यू के समय लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमार है और उसे चिकित्सक के पास जाना है तो छूट रहेगी। जरूरी सेवा वालों पर पाबंदी नहीं है। उधर शासन ने नई गाइड लाइन सोमवार देर रात जारी की है। इस गाइड लाइन के मुताबिक कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने कोविड हेल्प डेस्क अभी तक स्थापित नहीं की है, वे तत्काल हेल्प डेस्क की व्यवस्था करें। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां नाइट कर्फ्यू  है, वहां वे खुद भ्रमण पर रहें और यह देखें कि कर्फ्यू का पालन हो रहा है अथवा नहीं। 


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