Jones Mill Case: सिफारिशें दरकिनार, दस खसरों की जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक जारी जोंस मिल प्रकरण
Jones Mill Case न नक्शा पास होगा और न ही बिजली और पानी का कनेक्शन मिलेगा। हर दिन उप निबंधक कार्यालय में पहुंच रहे हैं लोग। मौजा घटवासन के 23 खसरों में 30 हेक्टेअर से अधिक जमीन राज्य सरकार की मिली है। यह जमीन जीवनी मंडी रोड के किनारे है।
आगरा, जागरण संवाददाता। जोंस मिल के दस खसरों की जमीन के क्रय-विक्रय से रोक हटाने की सिफारिशें की जा रही हैं। रोक हटने के बाद ही बिजली और पानी का कनेक्शन मिल सकेगा। साथ ही मीटर की क्षमता में वृद्धि भी हो सकेगी लेकिन रविवार को डीएम प्रभु एन सिंह ने सिफारिशों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जमीनों के क्रय-विक्रय पर रोक जारी रहेगी। वहीं हर दिन उप निबंधक कार्यालय पंचम में लोग पहुंच रहे हैं।
मौजा घटवासन के 23 खसरों में 30 हेक्टेअर से अधिक जमीन राज्य सरकार की मिली है। यह जमीन जीवनी मंडी रोड के किनारे है। जोंस मिल की जमीन को अवैध तरीके से बेचा दिया गया है। जिस पर अगस्त 2020 में डीएम ने जमीनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी थी।
नगर निगम : डीएम ने नगरायुक्त से कहा है कि जोंस मिल की जमीन का म्यूटेशन न किया जाए।
एडीए : संबंधित क्षेत्रों का एक भी नक्शा पास न किया जाए। नक्शा के लिए आवेदन करने वाले का नाम और पता प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। क्षेत्र में अवैध निर्माण न होने पाए।
निबंधन विभाग : संबंधित खसरा नंबर में बैनामा या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट न किया जाए।
टोरंट कंपनी : नया मीटर न लगाया जाए और पुराने मीटर के लोड को न बढ़ाया जाए।
जल संस्थान : पानी की पाइप लाइन का नया कनेक्शन न दिया जाए।
जल निगम : क्षेत्र में नई सीवर या फिर पानी की लाइन न बिछाई जाए।
यह हैं दस खसरा नंबर
1734, 1737, 1739, 1741, 2078, 2079, 2080, 2081, 2085, 2087।
- जोंस मिल के दस खसरों की जमीन के क्रय-विक्रय पर पूर्व की तरह रोक जारी है। संबंधित विभागों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।
प्रभु एन सिंह, डीएम