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Jones Mill Blast: जोंस मिल बम धमाके के आरोपित रज्जो जैन को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Jones Mill Blast 22 जुलाई से जेल में बंद है रज्जो जैन। छत्ता थाने में दर्ज दो मुकदमों में है नामजद। 19 जुलाई को जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में हुअा था बम धमाका। सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

By Nirlosh KumarEdited By: Published: Thu, 24 Dec 2020 04:39 PM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 04:39 PM (IST)
Jones Mill Blast: जोंस मिल बम धमाके के आरोपित रज्जो जैन को हाईकोर्ट से मिली जमानत
जोंस मिल बम धमाके के आरोपित को हाईकोर्ट से मिली जमानत।

आगरा, जागरण संवाददाता। जोंस मिल बम धमाके के आरोपित रज्जो जैन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। छत्ता थाने में रज्जो जैन दो मुकदमों में आरोपित था। हाईकोर्ट ने दोनों मुकदमों में जमानत स्वीकृत करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं।

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19 जुलाई को जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में बम धमाका हुआ था। इस मामले में एसआइ सुनील कुमार ने छत्ता थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग के आधार पर पुलिस ने जांच की। इसके बाद मामले का पर्दाफाश किया। इसमें 22 जुलाई को राजेंद्र उर्फ रज्जाे जैन समेत नौ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हरविंदर सिंह सोढ़ी ने भी छत्ता थाने में रज्जो जैन व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि जीवनी मंडी स्थित गोदाम हरविंदर सोढ़ी के परिवार पर पचास वर्ष से है। इसे रज्जो जैन खाली कराना चाहता है। गोदाम खाली कराने को गोदाम में विस्फोट कराया था। इसमें इसके आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपित अभी जेल में बंद है। सत्र न्यायालय से जमानत खारिज होने पर उसने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने रज्जो जैन की दोनों मामलों में जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए हैं।


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