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Namaj at Nand Bhawan in Mathura: नंदभवन मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैसल और चांद मोहम्मद की जमानत खारिज

Namaj at Nand Bhawan in Mathura ब्रज चौरासी कोस की यात्रा के दौरान खुद को खुदाई खिदमतगार संस्था का अध्यक्ष बताने वाले फैसल खान ने 29 अक्टूबर को नंदभवन मंदिर में अपने साथी चांद मोहम्मद के साथ नमाज पढ़ी थी।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 08:52 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 08:52 AM (IST)
Namaj at Nand Bhawan in Mathura: नंदभवन मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैसल और चांद मोहम्मद की जमानत खारिज
फैसल खान ने 29 अक्टूबर को नंदभवन मंदिर में अपने साथी चांद मोहम्मद के साथ नमाज पढ़ी थी।

आगरा, जेएनएन। नंदगांव के नंदभवन मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैसल खान और उसके साथी चांद मोहम्मद की जमानत याचिका मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। ब्रज चौरासी कोस की यात्रा के दौरान खुद को खुदाई खिदमतगार संस्था का अध्यक्ष बताने वाले फैसल खान ने 29 अक्टूबर को नंदभवन मंदिर में अपने साथी चांद मोहम्मद के साथ नमाज पढ़ी थी। इस दौरान उनके साथी आलोक रतन और नीलेश गुप्ता भी थे। नमाज पढ़ते बाद में फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए, तो एक 31 अक्टूबर को मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने बरसाना थाने में चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो नवंबर को फैसल खान को दिल्ली के ओखला से गिरफ्तार कर लिया था। जबकि चांद मोहम्मद, आलोक रतन और नीलेश गुप्ता की अब तक जमानत नहीं हो सकी है। फैसल खान की ओर से जमानत याचिका जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में दाखिल की गई थी, जबकि चांद मोहम्मद की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को करीब एक घंटे दोनों पक्षों के अधिवक्ता में बहस हुई। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिवराम सिंह, एडीजीसी राजू सिंह, मुकेश बाबू गोस्वामी, भीष्म दत्त तोमर ने बहस की, जबकि प्रतिवादी पक्ष से अधिवक्ता गुंजन सिंह और महेंद्र ने बहस की। देर शाम जिला जज ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। डीजीसी शिवराम सिंह ने बताया कि दोनों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।

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