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Campus front of India Case: सीएफआइ सदस्य मसूद की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

Campus front of India Case एडीजे की अदालत में होगी सुनवाई। पांच अक्टूबर को यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से पुलिस ने सीएफआइ के चार सदस्यों को हिरासत में लिया था। ये सभी हाथरस जा रहे थे।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 09:44 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 09:44 AM (IST)
हाथरस कांड में दंगा भड़काने संबंधी दस्तावेज भी इनके कब्जे से पुलिस को मिले।

आगरा, जेएनएन। जेल में बंद Campus front of India Case के सदस्य मसूद की जमानत अर्जी पर बुधवार को अपर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। पांच अक्टूबर को यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से पुलिस ने सीएफआइ के चार सदस्यों को हिरासत में लिया था। ये सभी हाथरस जा रहे थे। हाथरस कांड में दंगा भड़काने संबंधी दस्तावेज भी इनके कब्जे से पुलिस को मिले। मसूद, अतीकुर्रहमान, आलम और सिद्दीकी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। इस मामले जी जांच पिछले दिनों शासन ने एसटीएफ को दे दी। मसूद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने बुधवार की तारीख तय की थी। जबकि दूसरे साथी आलम की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होनी है।

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पहले क्राइम ब्रांच कर रही थी जांच

सीएफआइ सदस्यों के मामले की जांच पहले क्राइम ब्रान्च कर रही थी। जांच कर रहे सीओ ने अदालत से साक्ष्य संकलन के लिए समय मांगा था। इसी बीच जांच एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गयी। 


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