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House Tax: 31 तक मिलेगी हाउस टैक्स में दस फीसद छूट, ये हैं जमा कराने के तरीके

House Taxलाकडाउन अवधि में हाउस टैक्स जमा नहीं हो सका जिसके चलते टैक्स में दस फीसद छूट की अवधि को तीस सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया। आनलाइन और मैनुअल तरीके से जमा करा सकते हैं टैक्स।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 03:39 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 03:39 PM (IST)
आनलाइन और मैनुअल तरीके से जमा करा सकते हैं टैक्स।

आगरा, जागरण संवाददाता। अगर आपने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो देर न करें। 31 अक्टूबर तक हाउस टैक्स जमा कराने में दस फीसद की छूट मिलेगी। हाउस टैक्स आनलाइन या मैनुअल जमा करा सकते हैं। मेयर नवीन जैन ने बताया कि लाकडाउन अवधि में हाउस टैक्स जमा नहीं हो सका, जिसके चलते टैक्स में दस फीसद छूट की अवधि को तीस सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया।

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वेबसाइट से यूं होगा भुगतान

- आगरा नगर निगम की वेबसाइट में जाएं।

- वार्ड, मुहल्ला, ब्लॉक और मकान नंबर को सलेक्ट करें।

- इससे आपका नाम और गृहकर की पूरी जानकारी आ जाएगी।

- कुल गृहकर कॉलम के ठीक नीचे ऑनलाइन भुगतान का विकल्प मिलेगा।

- क्लिक करते ही पेटीएम आ जाएगा।

एक नजर

- नगर निगम में कुल 3.15 लाख भवन स्वामी हैं।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 55 करोड़ रुपये की टैक्स की वसूली का लक्ष्य था जिसमें 50 करोड़ रुपये जमा हुए थे।

- इस वित्तीय साल में हाउस टैक्स की वसूली का लक्ष्य 55 करोड़ रुपये है। अब तक 27 करोड़ रुपये का टैक्स जमा हो चुका है।

- सप्ताह भर पूर्व निगम प्रशासन ने चालीस हजार भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया था। 


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