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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता से फिलहाल राहत

शासन ने दिए निर्देश पहले लोगों को करें जागरूक और उपलब्धता कराएं सुलभ। मध्यम भारी व्यावसायिक वाहनों को फरवरी 2021 और अन्य को 30 नवंबर तक मिली छूट

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 08:00 AM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 08:00 AM (IST)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता से फिलहाल राहत

आगरा, जागरण संवाददाता। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता के आदेश में फिलहाल राहत मिल गई है। 17 अक्टूबर से परिवहन विभाग से वाहनों को बैरंग किया जा रहा था। शासन द्वारा जारी नए आदेश में 30 नवंबर तक 7500 किलोग्राम से कम निजी, व्यावसायिक वाहन का कार्य नहीं रोका जाएगा, 28 फरवरी 2021 तक मध्यम, भारी व्यावसायिक वाहनों को राहत दी गई है। तब तक प्लेट की उपलब्धता सुलभ बनाने और लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया चलेगी।

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता की गई थी, लेकिन इसकी उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। प्लेट लगाने के लिए नामित एजेंसी आपूíत नहीं कर पा रही थी, जिस कारण फिटनेस, वाहन ट्रासफर और दूसरे कार्यो के लिए आवेदक भटक रहे थे। प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने पत्र जारी कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि नंबर प्लेट लगाने वाली सभी एजेंसी की अलग-अलग वेबसाइट का कॉमन लिंक 15 दिन में तैयार कराया जाए। इसको परिवहन आयुक्त की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए। प्लेट बुक होने के बाद इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आवेदक के पास भी जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर ही प्लेट की कीमतें प्रदर्शित की जाएं, जिससे गड़बड़ी न हो। अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 7500 किलोग्राम और उससे अधिक भार वाले व्यावसायिक वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था 28 फरवरी 2021 तक करा लें। 7500 किलोग्राम से कम भार वाले निजी, व्यावसायिक वाहनों को 30 नवंबर तक छृूट दी गई है। इसके बाद संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचने वाले वाहनों का कार्य तभी होगा, जब उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी या उसके लिए आवेदन की रसीद होगी।


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