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मौत बनकर दौड़ रहे 140 स्कूली वाहन

जागरण संवाददाता, आगरा: 50 स्कूलों के 140 वाहन सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। इनकी फिटनेस समाप्त हुए

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 May 2017 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 23 May 2017 01:00 AM (IST)
मौत बनकर दौड़ रहे 140 स्कूली वाहन

जागरण संवाददाता, आगरा: 50 स्कूलों के 140 वाहन सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। इनकी फिटनेस समाप्त हुए लंबा समय बीत चुका है। परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर अपना काम पूरा कर लिया है, जबकि आए दिन ये वाहन सड़क पर हादसे का कारण बनते हैं।

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पिछले दिनों एटा और आगरा में स्कूल बस का भीषण हादसों का शिकार हुई थीं। इसके बाद भी परिवहन विभाग गंभीर नहीं हो रहा है। अनाधिकृत स्कूल वाहन सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। शहर के दर्जनभर प्रतिष्ठित कॉलेज के वाहन भी अनफिट की सूची में शामिल हैं। आरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार ने बताया कि स्कूल प्रबंधन, डीआइओएस के साथ बैठक कर समस्या को सुलझाया जाएगा। संस्थानों को निर्धारित समय अवधि पर पंजीकृत वाहनों की फिटनेस कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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बच्चों को ले जाने वाला वाहन सही है हम बस इतना ही देख सकते हैं। अनफिट है तो जिम्मेदार विभाग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

अनीता, अभिभावक

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संस्थानों की जिम्मेदारी है कि नियमित रूप से वाहनों की फिटनेस कराएं। अनफिट वाहनों में छात्रों के जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता है। प्रबंधक स्वयं को सुरक्षित करने और कार्रवाई से बचने को जागरूक रहें।

डॉ. राहुल राज, प्रदेशाध्यक्ष, वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन

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ऑटो, ई-रिक्शा भी कर रहे मनमानी

एक हजार ऑटो और 300 से अधिक ई-रिक्शा स्कूली छात्रों को प्रतिदिन लाते और ले जाते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार तीन पहिया वाहन छात्रों को ढोने के लिए प्रतिबंधित हैं। विभाग इन पर भी नकेल नहीं कस पा रहा है।

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ये हैं मानक

- स्कूल के लिए स्वीकृत वाहन अन्य प्रयोग में नहीं आएंगे।

- 250 गुणा 250 मिमी काले बड़े अक्षरों में स्कूल कैब लिखा होना अनिवार्य है।

- घोषित सीट क्षमता के डेढ़ गुना ही ले जा सकते हैं छात्र।

- वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए।

- वाहनों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य है।

- स्कूल कैब में अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।

- फ‌र्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य है।

- चालक की समस्त डिटेल और उसका चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

- वाहन में रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें छात्र की समस्त डिटेल और अभिभावक का नंबर दर्ज होगा।

- ऐसा चालक वाहन नहीं चला सकता, जिसने एक वर्ष में दो बार यातायात नियम तोड़ा हो।


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