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    एंटी तंबाकू डिस्क्लेमर को लेकर OTT प्लेटफॉर्म ने जताई नाराजगी, जानिए क्या है इसकी वजह

    By Anand PandeyEdited By: Anand Pandey
    Updated: Fri, 02 Jun 2023 09:34 PM (IST)

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2004 में संशोधन किया है। अब OTT कंपनियों को 50 सेकेंड का एंटी तंबाकू डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया। (फाइल फोटो-जागरण)

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    India mandatory for OTT platforms to display anti tobacco warnings and disclaimer

    नई दिल्ली, टेक डेस्क। भारत पहला देश बन गया जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनियों और अस्वीकरणों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स, अमेजन और डिज़नी ने शुक्रवार को निजी तौर पर एक संभावित कानूनी चुनौती और भारत के नए तंबाकू चेतावनी नियमों को रोकने के अन्य तरीकों पर चर्चा की है।

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    अब इन कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सारे कंटेंट को एडिट करने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सप्ताह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को तीन महीने के भीतर धूम्रपान के दृश्यों के दौरान स्टैटिक हेल्थ वार्निंग डालने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

    50 सेकेंड का एंटी तंबाकू डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी

    भारत प्रत्येक कार्यक्रम के शुरू में और बीच में कम से कम 50 सेकेंड का तंबाकू विरोधी अस्वीकरण ( India's new tobacco warning rules) चाहता है, जिसमें एक ऑडियो-विजुअल भी शामिल है। तीन ग्लोबल स्ट्रीमिंग कंपनियों के अधिकारियों और भारत की वायकॉम 18 ने बैठक की है, जहां नेटफ्लिक्स ने कहा कि नियम ग्राहक के अनुभव को प्रभावित करेंगे।

    बता दें, भारत में कंपनियों को अक्सर कानूनी मामलों और पुलिस शिकायतों का सामना करना पड़ता है, उनकी कंटेंट कभी-कभी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, और कई वर्षों से स्वयं-सेंसर की गई कंटेंट होती है। अब इन कंपनियों को 50 सेकेंड का एंटी तंबाकू डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी होगा।

    नियम न मानने पर होगी कार्यवाई

    दि ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री का प्रकाशक उप-नियमों (1) से (5) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिसूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्वत: कार्रवाई करेगा या शिकायत पर, और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशक की पहचान करने के बाद, ऐसी विफलता की व्याख्या करने और कंटेंट में उचित संशोधन करने का उचित अवसर देते हुए नोटिस जारी करेगा।

    सिनेमाघरों और टीवी फिल्मों पर पहले से लागू हैं ये नियम

    भारत के सिनेमाघरों और टीवी पर फिल्मों में धूम्रपान और शराब पीने के सभी दृश्यों को कानून के तहत स्वास्थ्य चेतावनी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तक स्ट्रीमिंग दिग्गजों के लिए कोई नियम नहीं थे। 2013 में, वुडी एलेन ने अपनी फिल्म, ब्लू जैस्मीन को भारत में प्रदर्शित होने से रोक दिया, यह जानने के बाद कि इसके धूम्रपान दृश्यों में तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य रूप से डाली जाएगी।

    कार्यकर्ताओं ने भारत के नए तंबाकू विरोधी नियमों का स्वागत किया है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है, जिससे देश में हर साल 1.3 मिलियन लोगों की मौत होती है। भारत में भी कड़े सिगरेट पैक चेतावनी नियम हैं।