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आपके नाम पर कितने SIM हैं? ऐसे करें चेक, दूसरे को देने पर 3 साल जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना!

Published: Tue, 22 Sep 2026 11:00 AM (IST)

यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं ताकि SIM के दुरुपयोग को रोका जा ...और पढ़ें

आपके नाम पर कितने SIM हैं? ऐसे करें चेक, दूसरे को देने पर 3 साल जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना!

आपके नाम पर कितने SIM हैं? ऐसे करें चेक, दूसरे को देने पर 3 साल जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना!

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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि आपके नाम और डाक्यूमेंट्स पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं? अगर आपने कभी अपना आधार या अन्य डॉक्यूमेंट देकर SIM कार्ड लिया है, तो ये जानकारी चेक करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल, किसी शख्स के डाक्यूमेंट्स का गलत यूज करके उसके नाम पर SIM जारी किया जा सकता है।

बाद में अगर उसी मोबाइल नंबर का यूज किसी गैरकानूनी गतिविधि में किया जाता है, तो परेशानी उस शख्स के लिए भी खड़ी हो सकती है, जिसके नाम पर कनेक्शन है। इसी को लेकर दूरसंचार विभाग यानी DoT ने लोगों को अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन रेगुलर चेक करने की सलाह दी है। इसके लिए सरकार का Sanchar Saathi पोर्टल यूज किया जा सकता है।

इसके TAFCOP फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन की डिटेल्स देख सकते हैं और किसी अनजान या फर्जी कनेक्शन की वहीं से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कैसे चेक करें आपके नाम पर कितने SIM हैं...

कैसे चेक करें आपके नाम पर कितने SIM?

अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबर्स की डिटेल्स देखना काफी आसान है। इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करें...

  • सबसे पहले Sanchar Saathi की वेबसाइट ओपन करें।
  • इधर से अब 'Know Mobile Connections in Your Name' सर्विस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद TAFCOP सर्विस का यूज करें।
  • अब अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें।
  • वेरिफिकेशन के बाद आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की डिटेल्स देखें।
  • अब दिखाई गई लिस्ट को ध्यान से देखें और पहचानें कि इनमें से कौन-कौन से नंबर आप यूज कर रहे हैं।

कोई अनजान SIM दिखे तो क्या करें?

अगर लिस्ट में आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसे आपने कभी नहीं लिया या यूज नहीं किया है, तो उसे इग्नोर न करें। Sanchar Saathi में ऐसे कनेक्शन को फटाफट रिपोर्ट करें। यूजर अपने नाम पर दर्ज फेक या अनावश्यक कनेक्शन की शिकायत कर सकता है।

साथ ही सरकार ने लोगों को अपने नाम पर जारी SIM कार्ड किसी दूसरे शख्स को देने, बेचने, किराए पर देने या यूज के लिए सौंपने से बचने की सलाह दी है। साथ ही सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल होता है तो ग्राहक पर 50 लाख तक जुर्माना और तीन साल की जेल भी हो सकती है।

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