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केदारनाथ नरकंकाल मामले में सुनवाई 28 को

हाई कोर्ट में आपदा के एक साल बाद भी केदारनाथ क्षेत्र के जंगलों में तीर्थ यात्रियों के नर कंकाल मिलने के मामले में सरकार अब तक जवाब दाखिल नहीं कर सकी। कोर्ट ने सरकार को 2

By Edited By: Published: Thu, 07 Aug 2014 11:02 AM (IST)Updated: Thu, 07 Aug 2014 11:18 AM (IST)

नैनीताल, जागरण संवाददाता। हाई कोर्ट में आपदा के एक साल बाद भी केदारनाथ क्षेत्र के जंगलों में तीर्थ यात्रियों के नर कंकाल मिलने के मामले में सरकार अब तक जवाब दाखिल नहीं कर सकी। कोर्ट ने सरकार को 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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दिल्ली निवासी अजय गौतम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केदारनाथ क्षेत्र में अब भी नर कंकाल बिखरे पड़े हैं। लेकिन सरकार द्वारा उनका हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। याचिका में अंतिम संस्कार का जिम्मा हिंदू महासभा को देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।

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