हरकी पैड़ी व मनसा देवी गंगा सभा से मुक्त
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी, मनसा देवी व चंडी देवी मंदिर क्षेत्र को गंगा सभा के नियंत्रण से मुक्त करते हुए उनका नियंत्रण डीएम व एसएसपी के अधीन करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। इस फैसले से गंगा सभा का अर्से से उक्त क्षेत्रों पर चला आ रहा नियंत्रण खत्म हो गया है।
नैनीताल, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी, मनसा देवी व चंडी देवी मंदिर क्षेत्र को गंगा सभा के नियंत्रण से मुक्त करते हुए उनका नियंत्रण डीएम व एसएसपी के अधीन करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। इस फैसले से गंगा सभा का अर्से से उक्त क्षेत्रों पर चला आ रहा नियंत्रण खत्म हो गया है। हरिद्वार निवासी जेपी बडोनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर गंगा सभा व अन्य लोगों पर चंदे की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि हरकी पैड़ी, मनसा देवी व चंडी देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। गंगा सभा द्वारा वसूली पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मंगलवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बारिन घोष व जस्टिस यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए उक्त क्षेत्रों में किसी तीर्थयात्री को पूजा करने से न रोकने के निर्देश दिए। साथ ही गंगा सभा द्वारा उक्त क्षेत्रों में लगाए गए दान पात्र हटाने को भी कहा। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की रसीद दी जाएगी और इसका लेखा-जोखा डीएम व एसएसपी रखेंगे।
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